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धारा 319 - उपहति
उपहति जो कोई व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है ।
पूरा पढ़ेंआहत।
जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता पहुंचाता है, उसे चोट पहुंचाना कहा जाता है।
पूरा पढ़ेंधारा 416 - प्रतिरूपण द्वारा छल
प्रतिरूपण द्वारा छल कोई व्यक्ति “प्रतिरूपण द्वारा छल करता है”, यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल…
पूरा पढ़ेंप्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी।
(1) किसी व्यक्ति को प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने वाला कहा जाता है यदि वह किसी अन्य व्यक्ति होने का ढोंग करके, या जानबूझकर किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित करके, या यह दर्शाकर कि वह या कोई अन्य व्यक्ति वास्तव में जो व्यक्ति है उससे भिन्न है, धोखा देता है। स्पष्टीकरण। —यह अपराध तब भी होता है जब…
पूरा पढ़ेंधारा 419 - प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड
प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ेंप्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी।
(1) किसी व्यक्ति को प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने वाला कहा जाता है यदि वह किसी अन्य व्यक्ति होने का ढोंग करके, या जानबूझकर किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित करके, या यह दर्शाकर कि वह या कोई अन्य व्यक्ति वास्तव में जो व्यक्ति है उससे भिन्न है, धोखा देता है। स्पष्टीकरण। —यह अपराध तब भी होता है जब…
पूरा पढ़ें- IPC §319BNS §114
धारा 319 - उपहति
आहत।
- IPC §416BNS §319(1)
धारा 416 - प्रतिरूपण द्वारा छल
प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी।
- IPC §419BNS §319(2)
धारा 419 - प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड
प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी।
