IPC 290अध्याय XIV · Of Offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decencyand Moralsअब BNS 292
धारा 290 · धारा 290 - अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड
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अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड
जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेन्स करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक को हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।
जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेन्स करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक को हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹200
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
नए कानून में
IPC 290BNS 292
292. Punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for.
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