धारा 196 · धारा 196 - उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है
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उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है
जो कोई किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।
जो कोई किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।
नए कानून में
IPC 196BNS 233
233. Using evidence known to be false.
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