धारा 171C · धारा 171C - निर्वाचनों में असम्यक असर डालना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
निर्वाचनों में असम्यक असर डालना
(1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बांध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप कर्ता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर्ता है, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध कर्ता है ।
(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई -
(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा
(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित कर्ता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न कर्ता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,
यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बांध प्रयोग में हस्तक्षेप कर्ता है ।
(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।
(1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बांध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप कर्ता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर्ता है, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध कर्ता है ।
(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई -
(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा
(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित कर्ता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न कर्ता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,
यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बांध प्रयोग में हस्तक्षेप कर्ता है ।
(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।
नए कानून में
IPC 171CBNS 171
171. Undue influence at elections.
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