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धारा 171C - निर्वाचनों में असम्यक असर डालना
निर्वाचनों में असम्यक असर डालना (1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बांध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप कर्ता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर्ता है, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध कर्ता है । (2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई - (क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या…
पूरा पढ़ेंचुनावों में अनुचित प्रभाव।
(1) जो कोई भी स्वेच्छा से किसी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने का अपराध करता है। (2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई भी— (क) किसी उम्मीदवार या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें…
पूरा पढ़ें- IPC §171CBNS §171
धारा 171C - निर्वाचनों में असम्यक असर डालना
चुनावों में अनुचित प्रभाव।
