धारा 171D · धारा 171D - निर्वाचनों में प्रतिरूपण
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निर्वाचनों में प्रतिरूपण
जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मॄत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन कर्ता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्यात उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत-पत्र के लिए आवेदन कर्ता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुषपरेरित कर्ता है, उपाप्त कर्ता है या उपाप्त करने का प्रयत्न कर्ता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध कर्ता है ।
परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति कि लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकॄत किया गया है ।
जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मॄत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन कर्ता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्यात उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत-पत्र के लिए आवेदन कर्ता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुषपरेरित कर्ता है, उपाप्त कर्ता है या उपाप्त करने का प्रयत्न कर्ता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध कर्ता है ।
परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति कि लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकॄत किया गया है ।
नए कानून में
IPC 171DBNS 172
172. Personation at elections.
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