धारा 311 · धारा 311 - दण्ड
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
दण्ड
जो कोई ठग होगा, वह 1[आजीवन कारावास] से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में
जो कोई ठग होगा, वह 1[आजीवन कारावास] से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- आजीवन कारावास
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
नए कानून में
IPC 311BNS DELETED
DELETED
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