IPC 153AAअध्याय VIII · Of Offences Against the Public Tranquillityअब BNS DELETED

धारा 153AA · धारा 153AA - किसी जुलूस में जानते हुए आयुध ले जाने या आयुधों के साथ किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयोजन करने, उसे संचालित करने या उसमें भाग लेने के लिए दंड

अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से

अपराध एक नज़र में

अधिकतम दंड
6 माह
जुर्माना
₹2,000
संज्ञेय
असंज्ञेय
जमानतीय
जमानतीय
समझौता योग्य
समझौता योग्य नहीं
विचारण न्यायालय
कोई भी मजिस्ट्रेट
  • असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
  • जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है

प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं

नए कानून में

IPC 153AABNS DELETED

DELETED

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