धारा 266 · धारा 266 - खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना
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खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना
जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 1 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
नए कानून में
IPC 266BNS DELETED
DELETED
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