IR Code 93अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 93 · व्यक्तियों की सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस संहिता के तहत अवैध किसी हड़ताल या तालाबंदी में भाग लेने या भाग लेते रहने से इनकार करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे इनकार के कारण या इस धारा के तहत उसके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के कारण, किसी ट्रेड यूनियन या सोसाइटी से निष्कासन, किसी जुर्माने या दंड, या किसी ऐसे अधिकार या लाभ से वंचित किए जाने का पात्र नहीं होगा, जिसके लिए वह या उसके कानूनी प्रतिनिधि अन्यथा हकदार होते, या किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूनियन या सोसाइटी के अन्य सदस्यों की तुलना में किसी भी अक्षमता या नुकसान के अधीन नहीं होगा, ट्रेड यूनियन या सोसाइटी के नियमों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद।
(2) किसी ट्रेड यूनियन या सोसाइटी के नियमों में विवाद के निपटारे के संबंध में कोई भी प्रावधान इस धारा द्वारा सुरक्षित किसी अधिकार या छूट को लागू करने की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, और ऐसी किसी भी कार्यवाही में सिविल न्यायालय, ट्रेड यूनियन या सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित व्यक्ति को सदस्यता बहाल करने का आदेश देने के बजाय, ट्रेड यूनियन या सोसाइटी के कोष से उसे मुआवजे या हर्जाने के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जिसे न्यायालय उचित समझे।
(2) किसी ट्रेड यूनियन या सोसाइटी के नियमों में विवाद के निपटारे के संबंध में कोई भी प्रावधान इस धारा द्वारा सुरक्षित किसी अधिकार या छूट को लागू करने की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, और ऐसी किसी भी कार्यवाही में सिविल न्यायालय, ट्रेड यूनियन या सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित व्यक्ति को सदस्यता बहाल करने का आदेश देने के बजाय, ट्रेड यूनियन या सोसाइटी के कोष से उसे मुआवजे या हर्जाने के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जिसे न्यायालय उचित समझे।
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