IR Code 11अध्याय III · Trade Unions
धारा 11 · ट्रेड यूनियन को सूचना देना और उसके पंजीकरण विवरण में परिवर्तन करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पंजीकृत ट्रेड यूनियन को सभी संचार और नोटिस, निर्धारित तरीके से, रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर में दर्ज ट्रेड यूनियन के प्रधान कार्यालय के पते पर भेजे जाएंगे।
(2) यदि किसी ट्रेड यूनियन के सदस्यों की संख्या कुल श्रमिकों के दस प्रतिशत या सौ श्रमिकों, जो भी कम हो, से कम हो जाती है, तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को सूचित करेगी।
(3) ट्रेड यूनियन अपने पंजीकरण आवेदन में और अपने संविधान या नियमों में दी गई जानकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को ऐसे तरीके से देगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) यदि किसी ट्रेड यूनियन के सदस्यों की संख्या कुल श्रमिकों के दस प्रतिशत या सौ श्रमिकों, जो भी कम हो, से कम हो जाती है, तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को सूचित करेगी।
(3) ट्रेड यूनियन अपने पंजीकरण आवेदन में और अपने संविधान या नियमों में दी गई जानकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को ऐसे तरीके से देगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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