IR Code 8अध्याय III · Trade Unions
धारा 8 · पंजीकरण, नाम परिवर्तन और उससे संबंधित प्रक्रिया के लिए आवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे---
(क) शपथ पत्र द्वारा ऐसी घोषणा की जाएगी, जिसका प्रारूप और तरीका निर्धारित किया जाएगा;
(ख) ट्रेड यूनियन के नियमों की प्रति तथा ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा ऐसे नियमों को अपनाने वाले प्रस्ताव की प्रति;
(ग) ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा पारित उस प्रस्ताव की एक प्रति जिसमें आवेदकों को पंजीकरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया हो; और
(घ) ट्रेड यूनियन के मामले में, जो ट्रेड यूनियनों का संघ या केंद्रीय संगठन है, प्रत्येक सदस्य ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अलग-अलग बैठक करके संघ या ट्रेड यूनियनों के केंद्रीय संगठन के गठन पर सहमति जताने वाले प्रस्ताव की एक प्रति।
स्पष्टीकरण .--- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा पारित संकल्प का अर्थ, ट्रेड यूनियनों के संघ या केंद्रीय संगठन होने की स्थिति में, प्रत्येक सदस्य ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अलग-अलग बैठक करके पारित संकल्प है।
(2) जहां कोई ट्रेड यूनियन अपने पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले एक वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है, वहां रजिस्ट्रार को आवेदन के साथ ट्रेड यूनियन की परिसंपत्तियों और देनदारियों का एक सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जो ऐसे प्रारूप में तैयार किया गया हो और जिसमें ऐसे विवरण शामिल हों, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है कि आवेदन इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करता है और ट्रेड यूनियन इस संहिता के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है, और ऐसी जानकारी उपलब्ध कराए जाने तक ट्रेड यूनियन का पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है।
(4) यदि जिस नाम से ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने का प्रस्ताव है, वह किसी मौजूदा पंजीकृत ट्रेड यूनियन के नाम के समान है, या रजिस्ट्रार की राय में किसी मौजूदा ट्रेड यूनियन के नाम से इतना मिलता-जुलता है कि ऐसा नाम जनता या किसी भी ट्रेड यूनियन के सदस्यों को गुमराह कर सकता है, तो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से नाम बदलने की मांग करेगा और जब तक नाम नहीं बदल दिया जाता, तब तक ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने से इनकार कर देगा।
(क) शपथ पत्र द्वारा ऐसी घोषणा की जाएगी, जिसका प्रारूप और तरीका निर्धारित किया जाएगा;
(ख) ट्रेड यूनियन के नियमों की प्रति तथा ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा ऐसे नियमों को अपनाने वाले प्रस्ताव की प्रति;
(ग) ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा पारित उस प्रस्ताव की एक प्रति जिसमें आवेदकों को पंजीकरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया हो; और
(घ) ट्रेड यूनियन के मामले में, जो ट्रेड यूनियनों का संघ या केंद्रीय संगठन है, प्रत्येक सदस्य ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अलग-अलग बैठक करके संघ या ट्रेड यूनियनों के केंद्रीय संगठन के गठन पर सहमति जताने वाले प्रस्ताव की एक प्रति।
स्पष्टीकरण .--- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा पारित संकल्प का अर्थ, ट्रेड यूनियनों के संघ या केंद्रीय संगठन होने की स्थिति में, प्रत्येक सदस्य ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अलग-अलग बैठक करके पारित संकल्प है।
(2) जहां कोई ट्रेड यूनियन अपने पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले एक वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है, वहां रजिस्ट्रार को आवेदन के साथ ट्रेड यूनियन की परिसंपत्तियों और देनदारियों का एक सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जो ऐसे प्रारूप में तैयार किया गया हो और जिसमें ऐसे विवरण शामिल हों, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है कि आवेदन इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करता है और ट्रेड यूनियन इस संहिता के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है, और ऐसी जानकारी उपलब्ध कराए जाने तक ट्रेड यूनियन का पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है।
(4) यदि जिस नाम से ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने का प्रस्ताव है, वह किसी मौजूदा पंजीकृत ट्रेड यूनियन के नाम के समान है, या रजिस्ट्रार की राय में किसी मौजूदा ट्रेड यूनियन के नाम से इतना मिलता-जुलता है कि ऐसा नाम जनता या किसी भी ट्रेड यूनियन के सदस्यों को गुमराह कर सकता है, तो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से नाम बदलने की मांग करेगा और जब तक नाम नहीं बदल दिया जाता, तब तक ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने से इनकार कर देगा।
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