IR Code 15अध्याय III · Trade Unions
धारा 15 · सामान्य निधि के उद्देश्य, पृथक निधि की संरचना और ट्रेड यूनियन की सदस्यता शुल्क।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य पर नहीं किया जाएगा।
(2) एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, अलग से लगाए गए या उस निधि में किए गए अंशदानों से एक पृथक निधि का गठन कर सकती है।
(3) किसी भी सदस्य को उपधारा ( 2 ) के अधीन गठित निधि में अंशदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और जो सदस्य उक्त निधि में अंशदान नहीं करता है, उसे ट्रेड यूनियन के किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, और न ही उसे ट्रेड यूनियन के अन्य सदस्यों की तुलना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की अक्षमता या हानि में रखा जाएगा (उक्त निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के संबंध में छोड़कर) उसके अंशदान न करने के कारण; और उक्त निधि में अंशदान को ट्रेड यूनियन में प्रवेश की शर्त नहीं बनाया जाएगा।
(4) ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा देय सदस्यता शुल्क ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, अलग से लगाए गए या उस निधि में किए गए अंशदानों से एक पृथक निधि का गठन कर सकती है।
(3) किसी भी सदस्य को उपधारा ( 2 ) के अधीन गठित निधि में अंशदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और जो सदस्य उक्त निधि में अंशदान नहीं करता है, उसे ट्रेड यूनियन के किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, और न ही उसे ट्रेड यूनियन के अन्य सदस्यों की तुलना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की अक्षमता या हानि में रखा जाएगा (उक्त निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के संबंध में छोड़कर) उसके अंशदान न करने के कारण; और उक्त निधि में अंशदान को ट्रेड यूनियन में प्रवेश की शर्त नहीं बनाया जाएगा।
(4) ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा देय सदस्यता शुल्क ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
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