IR Code 79अध्याय X · Special Provisions Relating to Lay-off, Retrenchment and Closure in Certain Establishments
धारा 79 · श्रमिकों की छंटनी के लिए पूर्व शर्तें जिन पर अध्याय X लागू होता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी श्रमिक, जिसने किसी नियोक्ता के अधीन कम से कम एक वर्ष तक निरंतर सेवा की हो, उस नियोक्ता द्वारा तब तक छंटनी नहीं की जाएगी, जब तक कि,---
(क) कर्मचारी को छंटनी के कारणों को बताते हुए तीन महीने का लिखित नोटिस दिया गया है और नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी है, या कर्मचारी को ऐसे नोटिस के बदले नोटिस की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया है; और
(ख) इस संबंध में किए गए आवेदन पर उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निर्धारित तरीके से किया जाएगा जिसमें प्रस्तावित छंटनी के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित श्रमिकों को भी साथ ही निर्धारित तरीके से दी जाएगी।
(3) जहां उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, वहां उपयुक्त सरकार, ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे, नियोक्ता, संबंधित श्रमिकों और छंटनी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, नियोक्ता द्वारा बताए गए कारणों की सत्यता और पर्याप्तता, श्रमिकों के हितों और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, ऐसी अनुमति प्रदान कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोक्ता और श्रमिकों को भेजी जाएगी।
(4) जहां उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और उपयुक्त सरकार आवेदन किए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर नियोक्ता को अनुमति देने या अस्वीकार करने का आदेश सूचित नहीं करती है, तो उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने पर मांगी गई अनुमति दी गई मानी जाएगी और उपयुक्त सरकार द्वारा आवेदन का तदनुसार निपटारा किया गया माना जाएगा।
(5) उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमति देने या न देने का आदेश, उपधारा ( 6 ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और ऐसे आदेश की तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगा।
(6) उपयुक्त सरकार, या तो स्वयं द्वारा या नियोक्ता या किसी श्रमिक द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा ( 3 ) के तहत अनुमति देने या अस्वीकार करने के अपने आदेश की समीक्षा उस तारीख से निर्धारित समय के भीतर कर सकती है जिस तारीख को ऐसा आदेश दिया गया था, या मामले को संदर्भित कर सकती है या, जैसा भी मामला हो, उसे निर्णय के लिए किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करवा सकती है।
बशर्ते कि यदि इस उपधारा के अंतर्गत किसी न्यायाधिकरण को संदर्भ भेजा गया है, तो वह न्यायाधिकरण ऐसे संदर्भ की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्णय पारित करेगा।
(7) जहां उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, या जहां किसी छंटनी की अनुमति अस्वीकार कर दी गई है, ऐसी छंटनी उस तारीख से अवैध मानी जाएगी जिस तारीख को कर्मचारी को छंटनी की सूचना दी गई थी और कर्मचारी उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सभी लाभों का हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई हो।
(8) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, यदि उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो कि प्रतिष्ठान में दुर्घटना, नियोक्ता की मृत्यु आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा ( 1 ) के प्रावधान ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में उस अवधि के लिए लागू नहीं होंगे जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए।
(9) जहां उपधारा ( 3 ) के तहत छंटनी की अनुमति दी गई है या जहां उपधारा ( 4 ) के तहत छंटनी की अनुमति दी गई मानी जाती है, वहां प्रत्येक कर्मचारी जो इस धारा के तहत अनुमति के लिए आवेदन की तिथि से ठीक पहले उस प्रतिष्ठान में कार्यरत है, छंटनी के समय मुआवजे का हकदार होगा, जो पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा, या ऐसे दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की निरंतर सेवा या उसके किसी भाग के लिए, जो छह महीने से अधिक हो।
(क) कर्मचारी को छंटनी के कारणों को बताते हुए तीन महीने का लिखित नोटिस दिया गया है और नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी है, या कर्मचारी को ऐसे नोटिस के बदले नोटिस की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया है; और
(ख) इस संबंध में किए गए आवेदन पर उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निर्धारित तरीके से किया जाएगा जिसमें प्रस्तावित छंटनी के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित श्रमिकों को भी साथ ही निर्धारित तरीके से दी जाएगी।
(3) जहां उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, वहां उपयुक्त सरकार, ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे, नियोक्ता, संबंधित श्रमिकों और छंटनी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, नियोक्ता द्वारा बताए गए कारणों की सत्यता और पर्याप्तता, श्रमिकों के हितों और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, ऐसी अनुमति प्रदान कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोक्ता और श्रमिकों को भेजी जाएगी।
(4) जहां उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और उपयुक्त सरकार आवेदन किए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर नियोक्ता को अनुमति देने या अस्वीकार करने का आदेश सूचित नहीं करती है, तो उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने पर मांगी गई अनुमति दी गई मानी जाएगी और उपयुक्त सरकार द्वारा आवेदन का तदनुसार निपटारा किया गया माना जाएगा।
(5) उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमति देने या न देने का आदेश, उपधारा ( 6 ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और ऐसे आदेश की तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगा।
(6) उपयुक्त सरकार, या तो स्वयं द्वारा या नियोक्ता या किसी श्रमिक द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा ( 3 ) के तहत अनुमति देने या अस्वीकार करने के अपने आदेश की समीक्षा उस तारीख से निर्धारित समय के भीतर कर सकती है जिस तारीख को ऐसा आदेश दिया गया था, या मामले को संदर्भित कर सकती है या, जैसा भी मामला हो, उसे निर्णय के लिए किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करवा सकती है।
बशर्ते कि यदि इस उपधारा के अंतर्गत किसी न्यायाधिकरण को संदर्भ भेजा गया है, तो वह न्यायाधिकरण ऐसे संदर्भ की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्णय पारित करेगा।
(7) जहां उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, या जहां किसी छंटनी की अनुमति अस्वीकार कर दी गई है, ऐसी छंटनी उस तारीख से अवैध मानी जाएगी जिस तारीख को कर्मचारी को छंटनी की सूचना दी गई थी और कर्मचारी उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सभी लाभों का हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई हो।
(8) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, यदि उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो कि प्रतिष्ठान में दुर्घटना, नियोक्ता की मृत्यु आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा ( 1 ) के प्रावधान ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में उस अवधि के लिए लागू नहीं होंगे जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए।
(9) जहां उपधारा ( 3 ) के तहत छंटनी की अनुमति दी गई है या जहां उपधारा ( 4 ) के तहत छंटनी की अनुमति दी गई मानी जाती है, वहां प्रत्येक कर्मचारी जो इस धारा के तहत अनुमति के लिए आवेदन की तिथि से ठीक पहले उस प्रतिष्ठान में कार्यरत है, छंटनी के समय मुआवजे का हकदार होगा, जो पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा, या ऐसे दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की निरंतर सेवा या उसके किसी भाग के लिए, जो छह महीने से अधिक हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
