IR Code 51अध्याय VII · Mechanism for Resolution of Industrial Disputes
धारा 51 · लंबित मामलों का स्थानांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस संहिता के प्रारंभ होने की तिथि से, प्रारंभ होने से ठीक पहले लंबित मामले---
(क) श्रम न्यायालय और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14 ऑफ 1947) के तहत गठित न्यायाधिकरण में होने वाले विवाद, इस संहिता के तहत समान अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायाधिकरण को स्थानांतरित किए जाएंगे;
(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14 ऑफ 1947) के तहत गठित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में होने वाले विवाद को इस संहिता के तहत समान अधिकार क्षेत्र रखने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को हस्तांतरित मामलों पर नए सिरे से या उस चरण से विचार किया जाएगा जिस पर वे ऐसे हस्तांतरण से पहले लंबित थे, जैसा वह उचित समझे।
(क) श्रम न्यायालय और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14 ऑफ 1947) के तहत गठित न्यायाधिकरण में होने वाले विवाद, इस संहिता के तहत समान अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायाधिकरण को स्थानांतरित किए जाएंगे;
(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14 ऑफ 1947) के तहत गठित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में होने वाले विवाद को इस संहिता के तहत समान अधिकार क्षेत्र रखने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को हस्तांतरित मामलों पर नए सिरे से या उस चरण से विचार किया जाएगा जिस पर वे ऐसे हस्तांतरण से पहले लंबित थे, जैसा वह उचित समझे।
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