IR Code 73अध्याय IX · Lay-off, Retrenchment and Closure
धारा 73 · प्रतिष्ठान के स्थानांतरण की स्थिति में श्रमिकों को मुआवजा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां किसी प्रतिष्ठान का स्वामित्व या प्रबंधन, चाहे समझौते द्वारा या कानून के संचालन द्वारा, उस प्रतिष्ठान के नियोक्ता से किसी नए नियोक्ता को हस्तांतरित किया जाता है, तो प्रत्येक श्रमिक जो ऐसे हस्तांतरण से ठीक पहले उस प्रतिष्ठान में कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा में रहा हो, धारा 70 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस और मुआवजे का हकदार होगा, मानो उस श्रमिक को छंटनी कर दिया गया हो।
परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे श्रमिक पर लागू नहीं होगी, यदि स्थानांतरण के कारण नियोक्ता में परिवर्तन हुआ हो, यदि---
(क) कर्मचारी की सेवा ऐसे स्थानांतरण से बाधित नहीं हुई है;
(ख) ऐसे स्थानांतरण के बाद श्रमिक पर लागू होने वाली सेवा की शर्तें और नियम स्थानांतरण से ठीक पहले लागू होने वाली शर्तों और नियमों की तुलना में श्रमिक के लिए किसी भी तरह से कम अनुकूल नहीं हैं; और
(ग) नए नियोक्ता को, ऐसे स्थानांतरण की शर्तों के तहत या अन्यथा, कर्मचारी की छंटनी की स्थिति में, उसे मुआवज़ा देने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरंतर रही है और स्थानांतरण से बाधित नहीं हुई है।
परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे श्रमिक पर लागू नहीं होगी, यदि स्थानांतरण के कारण नियोक्ता में परिवर्तन हुआ हो, यदि---
(क) कर्मचारी की सेवा ऐसे स्थानांतरण से बाधित नहीं हुई है;
(ख) ऐसे स्थानांतरण के बाद श्रमिक पर लागू होने वाली सेवा की शर्तें और नियम स्थानांतरण से ठीक पहले लागू होने वाली शर्तों और नियमों की तुलना में श्रमिक के लिए किसी भी तरह से कम अनुकूल नहीं हैं; और
(ग) नए नियोक्ता को, ऐसे स्थानांतरण की शर्तों के तहत या अन्यथा, कर्मचारी की छंटनी की स्थिति में, उसे मुआवज़ा देने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरंतर रही है और स्थानांतरण से बाधित नहीं हुई है।
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