IR Code 3अध्याय II · Bi - Partite Forums
धारा 3 · कार्य समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के मामले में जिसमें पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन सौ या अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों या कार्यरत हों, उपयुक्त सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियोक्ता को नियोक्ता और प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक कार्य समिति गठित करने के लिए कह सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि ऐसी समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।
(2) श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों में से और धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत उनके ट्रेड यूनियन, यदि कोई हो, के परामर्श से किया जाएगा।
(3) नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उपायों को बढ़ावा देना कार्य समिति का कर्तव्य होगा और इस उद्देश्य से, उनके सामान्य हित या चिंता के मामलों पर टिप्पणी करना और ऐसे मामलों के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण मतभेद को सुलझाने का प्रयास करना होगा।
बशर्ते कि ऐसी समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।
(2) श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों में से और धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत उनके ट्रेड यूनियन, यदि कोई हो, के परामर्श से किया जाएगा।
(3) नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उपायों को बढ़ावा देना कार्य समिति का कर्तव्य होगा और इस उद्देश्य से, उनके सामान्य हित या चिंता के मामलों पर टिप्पणी करना और ऐसे मामलों के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण मतभेद को सुलझाने का प्रयास करना होगा।
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