IR Code 24अध्याय III · Trade Unions
धारा 24 · नाम परिवर्तन, विलय, परिवर्तन की सूचना और उसका प्रभाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपने कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति से और उप-धारा ( 3 ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपना नाम बदल सकती है।
(2) किन्हीं दो या दो से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का विलय ऐसे तरीके से किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) नाम में प्रत्येक परिवर्तन और प्रत्येक विलय की लिखित सूचना, नाम परिवर्तन के मामले में सचिव और नाम बदलने वाले ट्रेड यूनियन के सात सदस्यों द्वारा, और विलय के मामले में सचिव और उसमें शामिल प्रत्येक ट्रेड यूनियन के सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, और यदि विलयित ट्रेड यूनियन का प्रधान कार्यालय किसी अन्य राज्य में स्थित है, तो उस राज्य के रजिस्ट्रार को निर्धारित तरीके से भेजी जाएगी।
(4) यदि प्रस्तावित नाम उस नाम से मिलता-जुलता है जिससे किसी अन्य मौजूदा ट्रेड यूनियन का पंजीकरण हुआ है या रजिस्ट्रार की राय में, वह नाम जनता या किसी भी ट्रेड यूनियन के सदस्यों को गुमराह करने की संभावना रखता है, तो रजिस्ट्रार नाम परिवर्तन को पंजीकृत करने से इनकार कर देगा।
(5) उपधारा ( 4 ) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि नाम परिवर्तन के संबंध में इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, तो वह धारा 9 की उपधारा ( 3 ) में निर्दिष्ट रजिस्टर में नाम परिवर्तन को पंजीकृत करेगा, और नाम परिवर्तन ऐसे पंजीकरण की तिथि से प्रभावी होगा।
(6) जिस राज्य में विलयित ट्रेड यूनियन का प्रधान कार्यालय स्थित है, उस राज्य का रजिस्ट्रार, यदि वह संतुष्ट है कि विलय के संबंध में इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और इस प्रकार गठित ट्रेड यूनियन धारा 9 के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है, तो ट्रेड यूनियन का पंजीकरण करेगा और विलय ऐसे पंजीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।
(7) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के नाम में परिवर्तन से ट्रेड यूनियन के किसी अधिकार या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही ट्रेड यूनियन द्वारा या उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही दोषपूर्ण होगी, और कोई भी कानूनी कार्यवाही जो उसके पूर्व नाम से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती थी या शुरू की जा सकती थी, उसे उसके नए नाम से जारी रखा जा सकता है या उसके विरुद्ध शुरू किया जा सकता है।
(8) दो या दो से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का विलय किसी भी ऐसी ट्रेड यूनियन के किसी अधिकार या उनमें से किसी के लेनदार के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(2) किन्हीं दो या दो से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का विलय ऐसे तरीके से किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) नाम में प्रत्येक परिवर्तन और प्रत्येक विलय की लिखित सूचना, नाम परिवर्तन के मामले में सचिव और नाम बदलने वाले ट्रेड यूनियन के सात सदस्यों द्वारा, और विलय के मामले में सचिव और उसमें शामिल प्रत्येक ट्रेड यूनियन के सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, और यदि विलयित ट्रेड यूनियन का प्रधान कार्यालय किसी अन्य राज्य में स्थित है, तो उस राज्य के रजिस्ट्रार को निर्धारित तरीके से भेजी जाएगी।
(4) यदि प्रस्तावित नाम उस नाम से मिलता-जुलता है जिससे किसी अन्य मौजूदा ट्रेड यूनियन का पंजीकरण हुआ है या रजिस्ट्रार की राय में, वह नाम जनता या किसी भी ट्रेड यूनियन के सदस्यों को गुमराह करने की संभावना रखता है, तो रजिस्ट्रार नाम परिवर्तन को पंजीकृत करने से इनकार कर देगा।
(5) उपधारा ( 4 ) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि नाम परिवर्तन के संबंध में इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, तो वह धारा 9 की उपधारा ( 3 ) में निर्दिष्ट रजिस्टर में नाम परिवर्तन को पंजीकृत करेगा, और नाम परिवर्तन ऐसे पंजीकरण की तिथि से प्रभावी होगा।
(6) जिस राज्य में विलयित ट्रेड यूनियन का प्रधान कार्यालय स्थित है, उस राज्य का रजिस्ट्रार, यदि वह संतुष्ट है कि विलय के संबंध में इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और इस प्रकार गठित ट्रेड यूनियन धारा 9 के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है, तो ट्रेड यूनियन का पंजीकरण करेगा और विलय ऐसे पंजीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।
(7) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के नाम में परिवर्तन से ट्रेड यूनियन के किसी अधिकार या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही ट्रेड यूनियन द्वारा या उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही दोषपूर्ण होगी, और कोई भी कानूनी कार्यवाही जो उसके पूर्व नाम से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती थी या शुरू की जा सकती थी, उसे उसके नए नाम से जारी रखा जा सकता है या उसके विरुद्ध शुरू किया जा सकता है।
(8) दो या दो से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का विलय किसी भी ऐसी ट्रेड यूनियन के किसी अधिकार या उनमें से किसी के लेनदार के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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