IR Code 40अध्याय V · Notice of Change
धारा 40 · परिवर्तन की सूचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी नियोक्ता, जो किसी श्रमिक पर लागू सेवा शर्तों में तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा,---
(i) ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने वाले श्रमिकों को प्रस्तावित परिवर्तन की प्रकृति के बारे में निर्धारित तरीके से सूचना दिए बिना; या
(ii) ऐसी सूचना देने के इक्कीस दिनों के भीतर:
बशर्ते कि ऐसे किसी भी परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी---
(क) जहां परिवर्तन किसी समझौते या पुरस्कार के अनुसरण में किया जाता है;
(ख) जहां परिवर्तन से प्रभावित होने वाले श्रमिक वे व्यक्ति हैं जिन पर मौलिक एवं पूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, संशोधित अवकाश नियम, सिविल सेवा विनियम, रक्षा सेवाओं में नागरिक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम या भारतीय रेलवे स्थापना संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम जो उपयुक्त सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित किए जा सकते हैं, लागू होते हैं;
(ग) आपातकालीन स्थिति में, जिसमें स्थायी आदेशों के अलावा, शिफ्ट या शिफ्ट में काम करने में बदलाव की आवश्यकता हो, शिकायत निवारण समिति के परामर्श से;
(घ) यदि ऐसा परिवर्तन उपयुक्त सरकार के आदेशों के अनुसार या किसी समझौते या पुरस्कार के अनुसरण में किया जाता है।
(i) ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने वाले श्रमिकों को प्रस्तावित परिवर्तन की प्रकृति के बारे में निर्धारित तरीके से सूचना दिए बिना; या
(ii) ऐसी सूचना देने के इक्कीस दिनों के भीतर:
बशर्ते कि ऐसे किसी भी परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी---
(क) जहां परिवर्तन किसी समझौते या पुरस्कार के अनुसरण में किया जाता है;
(ख) जहां परिवर्तन से प्रभावित होने वाले श्रमिक वे व्यक्ति हैं जिन पर मौलिक एवं पूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, संशोधित अवकाश नियम, सिविल सेवा विनियम, रक्षा सेवाओं में नागरिक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम या भारतीय रेलवे स्थापना संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम जो उपयुक्त सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित किए जा सकते हैं, लागू होते हैं;
(ग) आपातकालीन स्थिति में, जिसमें स्थायी आदेशों के अलावा, शिफ्ट या शिफ्ट में काम करने में बदलाव की आवश्यकता हो, शिकायत निवारण समिति के परामर्श से;
(घ) यदि ऐसा परिवर्तन उपयुक्त सरकार के आदेशों के अनुसार या किसी समझौते या पुरस्कार के अनुसरण में किया जाता है।
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