IR Code 101अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 101 · अनुसूचियों में संशोधन करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची में जोड़ सकती है, परिवर्तन कर सकती है या संशोधन कर सकती है, और ऐसी कोई अधिसूचना जारी होने पर, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची, जैसा भी मामला हो, तदनुसार संशोधित मानी जाएगी।
(2) उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि संशोधन नहीं किया जाना चाहिए, तो अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिसूचना के अनुसरण में पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(2) उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि संशोधन नहीं किया जाना चाहिए, तो अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिसूचना के अनुसरण में पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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