IR Code 38अध्याय IV · Standing Orders
धारा 38 · अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा और निर्वाह भत्ता देने की देयता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा उसके विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायतों या आरोपों की जांच या पूछताछ के लंबित रहने तक निलंबित किया जाता है, तो ऐसी जांच या पूछताछ, या जहां जांच के बाद पूछताछ की जाती है, तो जांच और पूछताछ दोनों को सामान्यतः निलंबन की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
(2) धारा 30 की उपधारा ( 8 ) के तहत प्रमाणित या धारा 35 के तहत संशोधित स्थायी आदेशों में यह प्रावधान होगा कि जहां किसी श्रमिक को उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट अनुसार निलंबित किया जाता है, तो औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के संबंध में नियोक्ता ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में कार्यरत श्रमिक को उपधारा ( 3 ) में निर्दिष्ट दरों पर निर्वाह भत्ता उस अवधि के लिए भुगतान करेगा जिसके दौरान ऐसे श्रमिक को दुर्व्यवहार की शिकायतों या आरोपों की जांच या पूछताछ लंबित रहने के दौरान निलंबित रखा जाता है।
(3) उपधारा ( 2 ) के अधीन देय निर्वाह भत्ता की राशि निम्नलिखित होगी:
(क) निलंबन की तिथि से ठीक पहले श्रमिक को प्राप्त होने वाले वेतन के पचास प्रतिशत की दर से, निलंबन के पहले नब्बे दिनों के लिए; और
(ख) निलंबन की शेष अवधि के लिए ऐसे वेतन के पचहत्तर प्रतिशत की दर से, यदि ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने में देरी सीधे तौर पर ऐसे कर्मचारी के आचरण के कारण नहीं है।
(2) धारा 30 की उपधारा ( 8 ) के तहत प्रमाणित या धारा 35 के तहत संशोधित स्थायी आदेशों में यह प्रावधान होगा कि जहां किसी श्रमिक को उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट अनुसार निलंबित किया जाता है, तो औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के संबंध में नियोक्ता ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में कार्यरत श्रमिक को उपधारा ( 3 ) में निर्दिष्ट दरों पर निर्वाह भत्ता उस अवधि के लिए भुगतान करेगा जिसके दौरान ऐसे श्रमिक को दुर्व्यवहार की शिकायतों या आरोपों की जांच या पूछताछ लंबित रहने के दौरान निलंबित रखा जाता है।
(3) उपधारा ( 2 ) के अधीन देय निर्वाह भत्ता की राशि निम्नलिखित होगी:
(क) निलंबन की तिथि से ठीक पहले श्रमिक को प्राप्त होने वाले वेतन के पचास प्रतिशत की दर से, निलंबन के पहले नब्बे दिनों के लिए; और
(ख) निलंबन की शेष अवधि के लिए ऐसे वेतन के पचहत्तर प्रतिशत की दर से, यदि ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने में देरी सीधे तौर पर ऐसे कर्मचारी के आचरण के कारण नहीं है।
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