IR Code 16अध्याय III · Trade Unions
धारा 16 · कुछ मामलों में दीवानी मुकदमे से छूट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरुद्ध किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में, जिसमें ट्रेड यूनियन का कोई सदस्य पक्षकार है, किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही केवल इस आधार पर नहीं चलाई जा सकती कि ऐसा कार्य किसी अन्य व्यक्ति को रोजगार अनुबंध तोड़ने के लिए प्रेरित करता है या यह किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय या रोजगार में हस्तक्षेप है या किसी अन्य व्यक्ति के अपनी पूंजी या श्रम का अपनी इच्छा अनुसार निपटान करने के अधिकार में हस्तक्षेप है।
(2) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन पर किसी औद्योगिक विवाद के विचार या समर्थन में ट्रेड यूनियन के किसी एजेंट द्वारा किए गए किसी भी अपकृत्यपूर्ण कार्य के संबंध में किसी दीवानी न्यायालय में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ट्रेड यूनियन के कार्यकारी की जानकारी के बिना या उसके द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के विपरीत कार्य किया है।
(2) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन पर किसी औद्योगिक विवाद के विचार या समर्थन में ट्रेड यूनियन के किसी एजेंट द्वारा किए गए किसी भी अपकृत्यपूर्ण कार्य के संबंध में किसी दीवानी न्यायालय में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ट्रेड यूनियन के कार्यकारी की जानकारी के बिना या उसके द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के विपरीत कार्य किया है।
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