IR Code 77अध्याय X · Special Provisions Relating to Lay-off, Retrenchment and Closure in Certain Establishments
धारा 77 · इस अध्याय का अनुप्रयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय के प्रावधान किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान (जो मौसमी प्रकृति का प्रतिष्ठान न हो या जिसमें कार्य केवल रुक-रुक कर किया जाता हो) पर लागू होंगे, जिसमें पिछले बारह महीनों में प्रति कार्यदिवस औसतन कम से कम तीन सौ श्रमिक या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली श्रमिकों की इससे अधिक संख्या नियोजित थी।
(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान मौसमी प्रकृति का है या उसमें कार्य केवल रुक-रुक कर किया जाता है, तो इस संबंध में उपयुक्त सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "औद्योगिक प्रतिष्ठान" से तात्पर्य है---
(i) कारखाना अधिनियम, 1948 (63 ऑफ 1948) की धारा 2 के खंड ( m ) में परिभाषित कारखाना;
(ii) खान अधिनियम, 1952 (35 ऑफ 1952) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( j ) में परिभाषित खान; या
(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 (69 ऑफ 1951) की धारा 2 के खंड ( एफ ) में परिभाषित बागान।
(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान मौसमी प्रकृति का है या उसमें कार्य केवल रुक-रुक कर किया जाता है, तो इस संबंध में उपयुक्त सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "औद्योगिक प्रतिष्ठान" से तात्पर्य है---
(i) कारखाना अधिनियम, 1948 (63 ऑफ 1948) की धारा 2 के खंड ( m ) में परिभाषित कारखाना;
(ii) खान अधिनियम, 1952 (35 ऑफ 1952) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( j ) में परिभाषित खान; या
(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 (69 ऑफ 1951) की धारा 2 के खंड ( एफ ) में परिभाषित बागान।
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