IR Code 104अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 104 · निरसन और बचत।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस संहिता के किसी प्रावधान के प्रारंभ होने हेतु धारा 1 की उपधारा ( 3 ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में केंद्र सरकार यह निर्दिष्ट कर सकती है कि निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे---
(क) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (16 ऑफ 1926);
(ख) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20); और
(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14 ऑफ 1947),
इस संबंध में अधिसूचना में निर्धारित तिथि से यह निरस्त हो जाएगा और खंड ( क ) से ( ग ) में निर्दिष्ट अधिनियमों के शेष प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें इसी प्रकार की अधिसूचनाओं द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, जिसमें उसके तहत बनाया गया कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, नामांकन, नियुक्ति, आदेश या निर्देश शामिल है, इस संहिता के संगत प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा और इस संहिता के प्रावधानों के विपरीत न होने की सीमा तक लागू रहेगा।
(3) उपधारा ( 2 ) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधान ऐसे अधिनियमों के निरसन पर लागू होंगे।
(क) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (16 ऑफ 1926);
(ख) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20); और
(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14 ऑफ 1947),
इस संबंध में अधिसूचना में निर्धारित तिथि से यह निरस्त हो जाएगा और खंड ( क ) से ( ग ) में निर्दिष्ट अधिनियमों के शेष प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें इसी प्रकार की अधिसूचनाओं द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, जिसमें उसके तहत बनाया गया कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, नामांकन, नियुक्ति, आदेश या निर्देश शामिल है, इस संहिता के संगत प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा और इस संहिता के प्रावधानों के विपरीत न होने की सीमा तक लागू रहेगा।
(3) उपधारा ( 2 ) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधान ऐसे अधिनियमों के निरसन पर लागू होंगे।
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