IR Code 17अध्याय III · Trade Unions
धारा 17 · ट्रेड यूनियन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपराधिक षड्यंत्र।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का कोई पदाधिकारी या सदस्य भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 120बी की उपधारा (2) के तहत किसी ऐसे समझौते के संबंध में दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो सदस्यों के बीच ट्रेड यूनियन के किसी ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो, जैसा कि धारा 15 में निर्दिष्ट है, जब तक कि ऐसा समझौता अपराध करने का समझौता न हो।
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