IR Code 56अध्याय VII · Mechanism for Resolution of Industrial Disputes
धारा 56 · उच्च न्यायालयों में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान श्रमिक को पूर्ण वेतन का भुगतान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि किसी भी मामले में, कोई न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण अपने निर्णय द्वारा किसी श्रमिक की बहाली का निर्देश देता है और नियोक्ता ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कोई कार्यवाही शुरू करता है, तो नियोक्ता उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की अवधि के दौरान ऐसे श्रमिक को उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त किया गया पूरा वेतन, जिसमें किसी भी नियम के तहत उसे देय कोई भी भरण-पोषण भत्ता शामिल है, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि श्रमिक उस अवधि के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत नहीं होता और ऐसे श्रमिक द्वारा इस संबंध में उक्त न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया गया होता।
बशर्ते कि यदि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को यह संतोषजनक रूप से सिद्ध हो जाता है कि ऐसे श्रमिक को किसी अवधि या उसके किसी भाग के दौरान नियोजित किया गया था और उसे पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा था, तो न्यायालय आदेश देगा कि ऐसी अवधि या भाग के लिए, जैसा भी मामला हो, इस धारा के अंतर्गत कोई मजदूरी देय नहीं होगी।
बशर्ते कि यदि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को यह संतोषजनक रूप से सिद्ध हो जाता है कि ऐसे श्रमिक को किसी अवधि या उसके किसी भाग के दौरान नियोजित किया गया था और उसे पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा था, तो न्यायालय आदेश देगा कि ऐसी अवधि या भाग के लिए, जैसा भी मामला हो, इस धारा के अंतर्गत कोई मजदूरी देय नहीं होगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
