IR Code 42अध्याय VI · Voluntary Reference of Disputes to Arbitration
धारा 42 · विवादों को मध्यस्थता के लिए स्वेच्छा से संदर्भित करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ कोई औद्योगिक विवाद मौजूद हो या होने की आशंका हो और नियोक्ता और श्रमिक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने पर सहमत हों, तो वे लिखित समझौते द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज सकते हैं, और यह संदर्भ ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को मध्यस्थ के रूप में दिया जाएगा जैसा कि मध्यस्थता समझौते में निर्दिष्ट किया गया हो।
(2) जहाँ किसी मध्यस्थता समझौते में विवाद को सम संख्या में मध्यस्थों को सौंपने का प्रावधान हो, वहाँ समझौते में किसी अन्य व्यक्ति को निर्णायक नियुक्त करने का प्रावधान होगा, जो मध्यस्थों की राय में बराबर विभाजन होने की स्थिति में विवाद को संभालेगा, और निर्णायक का निर्णय मान्य होगा और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थता निर्णय माना जाएगा।
(3) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौता ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें शामिल पक्षों द्वारा ऐसे तरीके से हस्ताक्षरित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) मध्यस्थता समझौते की एक प्रति उपयुक्त सरकार और सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी।
(5) जहां किसी औद्योगिक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया हो और उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो कि मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उपयुक्त सरकार निर्धारित तरीके से अधिसूचना जारी कर सकती है; और जब ऐसी कोई अधिसूचना जारी की जाती है, तो नियोक्ताओं और श्रमिकों को, जो मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं, लेकिन विवाद से संबंधित हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
उसे उपलब्ध कराया---
(i) जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यक्तिगत श्रमिक की बर्खास्तगी, छंटनी या किसी अन्य तरीके से सेवा समाप्ति से इतर औद्योगिक विवाद हो, वहां श्रमिकों को मध्यस्थ के समक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाएगा,---
(क) जहां वार्ता संघ या वार्ता परिषद हो, वहां वार्ता संघ या वार्ता परिषद द्वारा, जैसा भी मामला हो; या
(ख) जहां कोई वार्ता संघ या वार्ता परिषद न हो, वहां ट्रेड यूनियन द्वारा; या
(ग) जहां कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां श्रमिकों के ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा, जिनका चुनाव निर्धारित तरीके से किया जाएगा;
(ii) जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यक्तिगत श्रमिक की बर्खास्तगी, छंटनी या किसी अन्य तरीके से सेवा समाप्ति से संबंधित हो, तो संबंधित श्रमिक स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होंगे।
(6) मध्यस्थ या मध्यस्थ विवाद की जांच करेंगे और मध्यस्थ या सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित मध्यस्थता पुरस्कार उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करेंगे, जैसा भी मामला हो।
(7) जहां किसी औद्योगिक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया है और उपधारा ( 5 ) के तहत अधिसूचना जारी की गई है, तो उपयुक्त सरकार आदेश द्वारा ऐसे विवाद के संबंध में किसी भी हड़ताल या तालाबंदी को जारी रखने से रोक सकती है जो संदर्भ की तारीख को अस्तित्व में हो।
(8) मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की कोई बात इस धारा के अंतर्गत मध्यस्थता पर लागू नहीं होगी।
(2) जहाँ किसी मध्यस्थता समझौते में विवाद को सम संख्या में मध्यस्थों को सौंपने का प्रावधान हो, वहाँ समझौते में किसी अन्य व्यक्ति को निर्णायक नियुक्त करने का प्रावधान होगा, जो मध्यस्थों की राय में बराबर विभाजन होने की स्थिति में विवाद को संभालेगा, और निर्णायक का निर्णय मान्य होगा और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थता निर्णय माना जाएगा।
(3) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौता ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें शामिल पक्षों द्वारा ऐसे तरीके से हस्ताक्षरित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) मध्यस्थता समझौते की एक प्रति उपयुक्त सरकार और सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी।
(5) जहां किसी औद्योगिक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया हो और उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो कि मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उपयुक्त सरकार निर्धारित तरीके से अधिसूचना जारी कर सकती है; और जब ऐसी कोई अधिसूचना जारी की जाती है, तो नियोक्ताओं और श्रमिकों को, जो मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं, लेकिन विवाद से संबंधित हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
उसे उपलब्ध कराया---
(i) जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यक्तिगत श्रमिक की बर्खास्तगी, छंटनी या किसी अन्य तरीके से सेवा समाप्ति से इतर औद्योगिक विवाद हो, वहां श्रमिकों को मध्यस्थ के समक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाएगा,---
(क) जहां वार्ता संघ या वार्ता परिषद हो, वहां वार्ता संघ या वार्ता परिषद द्वारा, जैसा भी मामला हो; या
(ख) जहां कोई वार्ता संघ या वार्ता परिषद न हो, वहां ट्रेड यूनियन द्वारा; या
(ग) जहां कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां श्रमिकों के ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा, जिनका चुनाव निर्धारित तरीके से किया जाएगा;
(ii) जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यक्तिगत श्रमिक की बर्खास्तगी, छंटनी या किसी अन्य तरीके से सेवा समाप्ति से संबंधित हो, तो संबंधित श्रमिक स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होंगे।
(6) मध्यस्थ या मध्यस्थ विवाद की जांच करेंगे और मध्यस्थ या सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित मध्यस्थता पुरस्कार उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करेंगे, जैसा भी मामला हो।
(7) जहां किसी औद्योगिक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया है और उपधारा ( 5 ) के तहत अधिसूचना जारी की गई है, तो उपयुक्त सरकार आदेश द्वारा ऐसे विवाद के संबंध में किसी भी हड़ताल या तालाबंदी को जारी रखने से रोक सकती है जो संदर्भ की तारीख को अस्तित्व में हो।
(8) मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की कोई बात इस धारा के अंतर्गत मध्यस्थता पर लागू नहीं होगी।
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