IR Code 78अध्याय X · Special Provisions Relating to Lay-off, Retrenchment and Closure in Certain Establishments
धारा 78 · छंटनी पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भी श्रमिक ( बदली श्रमिक या आकस्मिक श्रमिक के अलावा) जिसका नाम इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान की हाज़िरी सूची में दर्ज है, को उसके नियोक्ता द्वारा उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, जो इस संबंध में किए गए आवेदन पर प्राप्त की गई हो, काम से नहीं हटाया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसा काम से हटाना बिजली की कमी, प्राकृतिक आपदा के कारण हो, और खान के मामले में, ऐसा काम से हटाना आग, बाढ़, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोट के कारण हो।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निर्धारित तरीके से किया जाएगा जिसमें प्रस्तावित छंटनी के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित श्रमिकों को भी साथ ही निर्धारित तरीके से दी जाएगी।
(3) जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान, जो खान है, के श्रमिकों ( बदली श्रमिकों या आकस्मिक श्रमिकों के अलावा) को उपधारा ( 1 ) के तहत आग, बाढ़, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोट के कारण काम से हटा दिया गया है, तो ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता, ऐसे काम से हटाए जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, निर्धारित तरीके से, उपयुक्त सरकार से काम से हटाए जाने की अनुमति के लिए आवेदन करेगा।
(4) जहां उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 3 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, वहां उपयुक्त सरकार, ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे, और नियोक्ता, संबंधित श्रमिकों और ऐसे छंटनी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, ऐसी छंटनी के कारणों की प्रामाणिकता और पर्याप्तता, श्रमिकों के हितों और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, ऐसी अनुमति प्रदान कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोक्ता और श्रमिकों को भेजी जाएगी।
(5) जहां उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 3 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और उपयुक्त सरकार आवेदन किए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर नियोक्ता को अनुमति देने या अस्वीकार करने का आदेश सूचित नहीं करती है, तो उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने पर मांगी गई अनुमति को आवेदन के अनुसार दी गई मान लिया जाएगा और उपयुक्त सरकार द्वारा आवेदन का तदनुसार निपटारा कर दिया गया मान लिया जाएगा।
(6) उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने का आदेश, उपधारा ( 7 ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और ऐसे आदेश की तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगा।
(7) उपयुक्त सरकार, या तो स्वयं द्वारा या नियोक्ता या किसी श्रमिक द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा ( 4 ) के तहत अनुमति देने या न देने के अपने आदेश की समीक्षा उस तारीख से निर्धारित समय के भीतर कर सकती है जिस तारीख को ऐसा आदेश दिया गया हो, या मामले को किसी न्यायाधिकरण को निर्णय हेतु संदर्भित कर सकती है या करवा सकती है।
बशर्ते कि यदि इस उपधारा के अंतर्गत किसी न्यायाधिकरण को संदर्भ भेजा गया है, तो वह न्यायाधिकरण ऐसे संदर्भ की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्णय पारित करेगा।
(8) जहाँ उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, या जहाँ उपधारा ( 3 ) के तहत अनुमति के लिए कोई आवेदन उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, या जहाँ किसी छंटनी की अनुमति अस्वीकार कर दी गई है, तो ऐसी छंटनी उस तारीख से अवैध मानी जाएगी जिस तारीख को श्रमिकों को छंटनी कर दी गई थी और श्रमिक उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सभी लाभों के हकदार होंगे मानो उन्हें छंटनी नहीं की गई हो।
(9) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, यदि उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो कि प्रतिष्ठान में दुर्घटना, नियोक्ता की मृत्यु आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा ( 1 ) या, जैसा भी मामला हो, उपधारा ( 3 ) के प्रावधान ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में उस अवधि के लिए लागू नहीं होंगे जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए।
(10) धारा 67 के प्रावधान (उसके दूसरे परंतुक को छोड़कर) इस धारा में निर्दिष्ट छंटनी के मामलों पर लागू होंगे।
स्पष्टीकरण --- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी श्रमिक को नियोक्ता द्वारा छंटनी किया हुआ नहीं माना जाएगा यदि नियोक्ता उसे उसी प्रतिष्ठान में, जहाँ से उसे छंटनी किया गया है, या उसी नियोक्ता के किसी अन्य प्रतिष्ठान में, जो उसी शहर या गाँव में स्थित हो, या उस प्रतिष्ठान से इतनी दूरी पर स्थित हो जहाँ से वह श्रमिक कार्यरत है, कोई वैकल्पिक रोजगार (जो नियोक्ता की राय में किसी विशेष कौशल या पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं रखता हो और श्रमिक द्वारा किया जा सकता हो) प्रदान करता है, इस शर्त के अधीन कि श्रमिक को उसके मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण से अनुचित कठिनाई न हो।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निर्धारित तरीके से किया जाएगा जिसमें प्रस्तावित छंटनी के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित श्रमिकों को भी साथ ही निर्धारित तरीके से दी जाएगी।
(3) जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान, जो खान है, के श्रमिकों ( बदली श्रमिकों या आकस्मिक श्रमिकों के अलावा) को उपधारा ( 1 ) के तहत आग, बाढ़, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोट के कारण काम से हटा दिया गया है, तो ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता, ऐसे काम से हटाए जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, निर्धारित तरीके से, उपयुक्त सरकार से काम से हटाए जाने की अनुमति के लिए आवेदन करेगा।
(4) जहां उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 3 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, वहां उपयुक्त सरकार, ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे, और नियोक्ता, संबंधित श्रमिकों और ऐसे छंटनी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, ऐसी छंटनी के कारणों की प्रामाणिकता और पर्याप्तता, श्रमिकों के हितों और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, ऐसी अनुमति प्रदान कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोक्ता और श्रमिकों को भेजी जाएगी।
(5) जहां उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 3 ) के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और उपयुक्त सरकार आवेदन किए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर नियोक्ता को अनुमति देने या अस्वीकार करने का आदेश सूचित नहीं करती है, तो उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने पर मांगी गई अनुमति को आवेदन के अनुसार दी गई मान लिया जाएगा और उपयुक्त सरकार द्वारा आवेदन का तदनुसार निपटारा कर दिया गया मान लिया जाएगा।
(6) उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने का आदेश, उपधारा ( 7 ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और ऐसे आदेश की तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगा।
(7) उपयुक्त सरकार, या तो स्वयं द्वारा या नियोक्ता या किसी श्रमिक द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा ( 4 ) के तहत अनुमति देने या न देने के अपने आदेश की समीक्षा उस तारीख से निर्धारित समय के भीतर कर सकती है जिस तारीख को ऐसा आदेश दिया गया हो, या मामले को किसी न्यायाधिकरण को निर्णय हेतु संदर्भित कर सकती है या करवा सकती है।
बशर्ते कि यदि इस उपधारा के अंतर्गत किसी न्यायाधिकरण को संदर्भ भेजा गया है, तो वह न्यायाधिकरण ऐसे संदर्भ की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्णय पारित करेगा।
(8) जहाँ उपधारा ( 1 ) के तहत अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, या जहाँ उपधारा ( 3 ) के तहत अनुमति के लिए कोई आवेदन उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, या जहाँ किसी छंटनी की अनुमति अस्वीकार कर दी गई है, तो ऐसी छंटनी उस तारीख से अवैध मानी जाएगी जिस तारीख को श्रमिकों को छंटनी कर दी गई थी और श्रमिक उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सभी लाभों के हकदार होंगे मानो उन्हें छंटनी नहीं की गई हो।
(9) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, यदि उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो कि प्रतिष्ठान में दुर्घटना, नियोक्ता की मृत्यु आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा ( 1 ) या, जैसा भी मामला हो, उपधारा ( 3 ) के प्रावधान ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में उस अवधि के लिए लागू नहीं होंगे जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए।
(10) धारा 67 के प्रावधान (उसके दूसरे परंतुक को छोड़कर) इस धारा में निर्दिष्ट छंटनी के मामलों पर लागू होंगे।
स्पष्टीकरण --- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी श्रमिक को नियोक्ता द्वारा छंटनी किया हुआ नहीं माना जाएगा यदि नियोक्ता उसे उसी प्रतिष्ठान में, जहाँ से उसे छंटनी किया गया है, या उसी नियोक्ता के किसी अन्य प्रतिष्ठान में, जो उसी शहर या गाँव में स्थित हो, या उस प्रतिष्ठान से इतनी दूरी पर स्थित हो जहाँ से वह श्रमिक कार्यरत है, कोई वैकल्पिक रोजगार (जो नियोक्ता की राय में किसी विशेष कौशल या पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं रखता हो और श्रमिक द्वारा किया जा सकता हो) प्रदान करता है, इस शर्त के अधीन कि श्रमिक को उसके मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण से अनुचित कठिनाई न हो।
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