IR Code 46अध्याय VII · Mechanism for Resolution of Industrial Disputes
धारा 46 · राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए एक या एक से अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है, जिनमें केंद्र सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न शामिल हों या वे इस प्रकार के हों कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐसे विवादों में रुचि रखने वाले हों या उनसे प्रभावित होने की संभावना रखते हों।
(2) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्य होंगे, जिनमें से एक न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा।
(3) कोई व्यक्ति राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या रह चुका हो।
(4) कोई व्यक्ति राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह भारत सरकार का सचिव न हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में समकक्ष पद धारण न कर रहा हो, और श्रम संबंधी मामलों को संभालने का पर्याप्त अनुभव न रखता हो।
(5) न्यायिक सदस्य राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करेगा।
(6) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जा सकती हैं।
(7) केंद्र सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य से परामर्श करके ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या प्रदान कर सकती है, जो राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के उचित संचालन के लिए आवश्यक हो।
(2) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्य होंगे, जिनमें से एक न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा।
(3) कोई व्यक्ति राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या रह चुका हो।
(4) कोई व्यक्ति राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह भारत सरकार का सचिव न हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में समकक्ष पद धारण न कर रहा हो, और श्रम संबंधी मामलों को संभालने का पर्याप्त अनुभव न रखता हो।
(5) न्यायिक सदस्य राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करेगा।
(6) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जा सकती हैं।
(7) केंद्र सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य से परामर्श करके ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या प्रदान कर सकती है, जो राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के उचित संचालन के लिए आवश्यक हो।
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