IR Code 58अध्याय VII · Mechanism for Resolution of Industrial Disputes
धारा 58 · समझौतों और पुरस्कारों के संचालन की अवधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) समझौता विवाद के पक्षकारों द्वारा तय की गई तिथि से लागू होगा, और यदि कोई तिथि तय नहीं की जाती है, तो उस तिथि से लागू होगा जिस दिन विवाद के पक्षकारों द्वारा समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
(2) ऐसा समझौता पक्षों द्वारा तय की गई अवधि के लिए बाध्यकारी होगा, और यदि ऐसी कोई अवधि तय नहीं की जाती है, तो विवाद के पक्षों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए बाध्यकारी होगा, और उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी पक्षों पर तब तक बाध्यकारी बना रहेगा, जब तक कि समझौते को समाप्त करने के इरादे की लिखित सूचना किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष या पक्षों को नहीं दी जाती है, उस तिथि से साठ दिन की समाप्ति न हो जाए।
(3) इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई पुरस्कार धारा 55 के तहत लागू होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा:
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार उक्त अवधि को कम कर सकती है और ऐसी अवधि निर्धारित कर सकती है जिसे वह उचित समझे:
इसके अलावा, उपयुक्त सरकार उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, संचालन की अवधि को एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, बढ़ा सकती है, हालांकि, किसी भी पुरस्कार के संचालन की कुल अवधि उसके लागू होने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(4) जहां उपयुक्त सरकार, चाहे स्वयं से या पुरस्कार से बाध्य किसी पक्ष के आवेदन पर, यह विचार करती है कि पुरस्कार दिए जाने के बाद से, जिन परिस्थितियों पर यह आधारित था, उनमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, तो उपयुक्त सरकार पुरस्कार या उसके किसी भाग को न्यायाधिकरण को संदर्भित कर सकती है, यदि न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, तो यह निर्णय लेने के लिए कि क्या ऐसे परिवर्तन के कारण संचालन की अवधि को कम नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसे संदर्भ पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
(5) उपधारा ( 3 ) में निहित कोई भी बात किसी ऐसे पुरस्कार पर लागू नहीं होगी जो अपनी प्रकृति, शर्तों या अन्य परिस्थितियों के कारण, इसे प्रभावी किए जाने के बाद, पुरस्कार से बाध्य पक्षों पर कोई निरंतर दायित्व नहीं थोपता है।
(6) उपधारा ( 3 ) के अधीन संचालन की अवधि समाप्त होने के बावजूद, अवार्ड पक्षों पर तब तक बाध्यकारी बना रहेगा जब तक कि अवार्ड से बाध्य किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष या पक्षों को अवार्ड समाप्त करने के अपने इरादे की सूचना देने की तिथि से साठ दिन की अवधि बीत न जाए।
(7) उपधारा ( 2 ) या उपधारा ( 6 ) के तहत दी गई कोई भी सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि वह समझौता या पुरस्कार से बाध्य व्यक्तियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्ष द्वारा न दी गई हो।
(2) ऐसा समझौता पक्षों द्वारा तय की गई अवधि के लिए बाध्यकारी होगा, और यदि ऐसी कोई अवधि तय नहीं की जाती है, तो विवाद के पक्षों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए बाध्यकारी होगा, और उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी पक्षों पर तब तक बाध्यकारी बना रहेगा, जब तक कि समझौते को समाप्त करने के इरादे की लिखित सूचना किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष या पक्षों को नहीं दी जाती है, उस तिथि से साठ दिन की समाप्ति न हो जाए।
(3) इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई पुरस्कार धारा 55 के तहत लागू होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा:
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार उक्त अवधि को कम कर सकती है और ऐसी अवधि निर्धारित कर सकती है जिसे वह उचित समझे:
इसके अलावा, उपयुक्त सरकार उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, संचालन की अवधि को एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, बढ़ा सकती है, हालांकि, किसी भी पुरस्कार के संचालन की कुल अवधि उसके लागू होने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(4) जहां उपयुक्त सरकार, चाहे स्वयं से या पुरस्कार से बाध्य किसी पक्ष के आवेदन पर, यह विचार करती है कि पुरस्कार दिए जाने के बाद से, जिन परिस्थितियों पर यह आधारित था, उनमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, तो उपयुक्त सरकार पुरस्कार या उसके किसी भाग को न्यायाधिकरण को संदर्भित कर सकती है, यदि न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, तो यह निर्णय लेने के लिए कि क्या ऐसे परिवर्तन के कारण संचालन की अवधि को कम नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसे संदर्भ पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
(5) उपधारा ( 3 ) में निहित कोई भी बात किसी ऐसे पुरस्कार पर लागू नहीं होगी जो अपनी प्रकृति, शर्तों या अन्य परिस्थितियों के कारण, इसे प्रभावी किए जाने के बाद, पुरस्कार से बाध्य पक्षों पर कोई निरंतर दायित्व नहीं थोपता है।
(6) उपधारा ( 3 ) के अधीन संचालन की अवधि समाप्त होने के बावजूद, अवार्ड पक्षों पर तब तक बाध्यकारी बना रहेगा जब तक कि अवार्ड से बाध्य किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष या पक्षों को अवार्ड समाप्त करने के अपने इरादे की सूचना देने की तिथि से साठ दिन की अवधि बीत न जाए।
(7) उपधारा ( 2 ) या उपधारा ( 6 ) के तहत दी गई कोई भी सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि वह समझौता या पुरस्कार से बाध्य व्यक्तियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्ष द्वारा न दी गई हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
