IR Code 83अध्याय XI · Worker Re - Skilling Fund
धारा 83 · श्रमिक पुनर्कौशल निधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा एक निधि की स्थापना करेगी जिसे श्रमिक पुनर्कौशल निधि कहा जाएगा (इसके बाद इस धारा में इसे "निधि" कहा जाएगा)।
(2) निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे---
(क) छंटनी की स्थिति में, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता का अंशदान, छंटनी से ठीक पहले श्रमिक द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए दिनों की ऐसी अन्य संख्या के बराबर राशि, प्रत्येक छंटनी किए गए श्रमिक के लिए ही होगा;
(ख) ऐसे अन्य स्रोतों से अंशदान, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) छंटनी किए गए श्रमिक के खाते में, छंटनी के पैंतालीस दिनों के भीतर, निर्धारित तरीके से, उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त किए गए पंद्रह दिनों के वेतन को जमा करके निधि का उपयोग किया जाएगा।
(2) निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे---
(क) छंटनी की स्थिति में, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता का अंशदान, छंटनी से ठीक पहले श्रमिक द्वारा प्राप्त किए गए अंतिम पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए दिनों की ऐसी अन्य संख्या के बराबर राशि, प्रत्येक छंटनी किए गए श्रमिक के लिए ही होगा;
(ख) ऐसे अन्य स्रोतों से अंशदान, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) छंटनी किए गए श्रमिक के खाते में, छंटनी के पैंतालीस दिनों के भीतर, निर्धारित तरीके से, उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त किए गए पंद्रह दिनों के वेतन को जमा करके निधि का उपयोग किया जाएगा।
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