Factories Act 95अध्याय X · Penalties and Procedure
धारा 95 · निरीक्षक को बाधित करने के लिए शास्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन निरीक्षक को प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में उसे जानबूझकर बाधित करेगा या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में अपनी अभिरक्षा में रखे गए किन्हीं रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, निरीक्षक की मांग पर पेश करने में असफल होगा या कारखाने में किसी कर्मकार को निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षित किए जाने से छिपाएगा या रोकेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि [छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा] अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 6 माह
- जुर्माना
- ₹10,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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