Factories Act 69अध्याय VII · Employment of Young Persons
धारा 69 · योग्यता प्रमाणपत्र
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रमाणकर्ता सर्जन, किसी अल्पवय व्यक्ति या उसके माता या पिता या संरक्षक के आवेदन पर जिसके साथ कारखाने के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी दस्तावेज होगी कि यदि ऐसा व्यक्ति कारखाने में काम करने के लिए योग्य प्रमाणित किया गया तो वह उसमें नियोजित किया जाएगा अथवा उस कारखाने के प्रबंधक के आवेदन पर जिसमें कोई अल्पवय व्यक्ति काम करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करेगा और कारखाने में काम करने के लिए उसकी योग्यता अभिनिश्चित करेगा ।
(2) प्रमाणकर्ता सर्जन परीक्षा के पश्चात् ऐसे अल्पवय व्यक्ति को-
(क) यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अल्पवय व्यक्ति ने अपना चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है, कि उसने विहित शारीरिक मान प्राप्त कर लिए हैं और कि वह ऐसा काम करने के योग्य है तो उसे बालक के रूप में कारखाने में काम करने की योग्यता का प्रमाणपत्र;
(ख) यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अल्पवय व्यक्ति ने अपना पंद्रहवां वर्ष पूरा कर लिया है और वह कारखाने में पूरे दिन का काम करने योग्य है तो उसे वयस्थ के रूप में किसी कारखाने में काम करने की योग्यता का प्रमाणपत्र,
विहित रूप में अनुदत्त या नवीकृत कर सकेगा :
परन्तु जब तक प्रमाणकर्ता सर्जन को उस स्थान की, जहां वह अल्पवय व्यक्ति काम करना चाहता है और उस विनिर्माण प्रक्रिया की जिसमें वह नियोजित किया जाएगा वैयक्तिक रूप से जानकारी न हो वह इस उपधारा के अधीन प्रमाणपत्र का अनुदान या नवीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उस स्थान की परीक्षा न कर ली हो ।
(3) उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त या नवीकृत योग्यता प्रमाणपत्र-
(क) उसकी तारीख से केवल बारह मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा;
(ख) अल्पवय व्यक्ति जिस प्रकार के कामों में नियोजित किया जा सकेगा उसकी बाबत शर्तों के अथवा बारह मास की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उस अल्पवय व्यक्ति की पुनः परीक्षा की अपेक्षा के अध्यधीन दिया जा सकेगा ।
(4) प्रमाणकर्ता सर्जन उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त या नवीकृत किसी प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत करेगा यदि उसकी राय में उसका धारक उसमें कथित हैसियत में किसी कारखाने में काम करने के योग्य नहीं रह गया है ।
(5) जहां प्रमाणकर्ता सर्जन किसी प्रमाणपत्र को या इस प्रकार के प्रमाणपत्र को जिसके लिए प्रार्थना की गई हो अनुदत्त करने या नवीकृत करने से इन्कार करता है या किसी प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत करता है वहां वह ऐसा करने के अपने कारणों को उस दशा में लिख कर कथित करेगा जिसमें उससे उसके लिए प्रार्थना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो प्रमाणपत्र के लिए या उसके नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता था ।
(6) जहां इस धारा के अधीन किसी अल्पवय व्यक्ति के संबंध में कोई प्रमाणपत्र ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट है, अनुदत्त या नवीकृत किया जाता है वहां वह अल्पवय व्यक्ति किसी कारखाने में काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात उन शर्तों के अनुसार किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा ।
(7) इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र के लिए संदेय कोई फीस अधिष्ठाता द्वारा दी जाएगी और अल्पव्य व्यक्ति, उसके माता या पिता या संरक्षक से वसूलीय नहीं होगी ।
(2) प्रमाणकर्ता सर्जन परीक्षा के पश्चात् ऐसे अल्पवय व्यक्ति को-
(क) यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अल्पवय व्यक्ति ने अपना चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है, कि उसने विहित शारीरिक मान प्राप्त कर लिए हैं और कि वह ऐसा काम करने के योग्य है तो उसे बालक के रूप में कारखाने में काम करने की योग्यता का प्रमाणपत्र;
(ख) यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अल्पवय व्यक्ति ने अपना पंद्रहवां वर्ष पूरा कर लिया है और वह कारखाने में पूरे दिन का काम करने योग्य है तो उसे वयस्थ के रूप में किसी कारखाने में काम करने की योग्यता का प्रमाणपत्र,
विहित रूप में अनुदत्त या नवीकृत कर सकेगा :
परन्तु जब तक प्रमाणकर्ता सर्जन को उस स्थान की, जहां वह अल्पवय व्यक्ति काम करना चाहता है और उस विनिर्माण प्रक्रिया की जिसमें वह नियोजित किया जाएगा वैयक्तिक रूप से जानकारी न हो वह इस उपधारा के अधीन प्रमाणपत्र का अनुदान या नवीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उस स्थान की परीक्षा न कर ली हो ।
(3) उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त या नवीकृत योग्यता प्रमाणपत्र-
(क) उसकी तारीख से केवल बारह मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा;
(ख) अल्पवय व्यक्ति जिस प्रकार के कामों में नियोजित किया जा सकेगा उसकी बाबत शर्तों के अथवा बारह मास की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उस अल्पवय व्यक्ति की पुनः परीक्षा की अपेक्षा के अध्यधीन दिया जा सकेगा ।
(4) प्रमाणकर्ता सर्जन उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त या नवीकृत किसी प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत करेगा यदि उसकी राय में उसका धारक उसमें कथित हैसियत में किसी कारखाने में काम करने के योग्य नहीं रह गया है ।
(5) जहां प्रमाणकर्ता सर्जन किसी प्रमाणपत्र को या इस प्रकार के प्रमाणपत्र को जिसके लिए प्रार्थना की गई हो अनुदत्त करने या नवीकृत करने से इन्कार करता है या किसी प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत करता है वहां वह ऐसा करने के अपने कारणों को उस दशा में लिख कर कथित करेगा जिसमें उससे उसके लिए प्रार्थना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो प्रमाणपत्र के लिए या उसके नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता था ।
(6) जहां इस धारा के अधीन किसी अल्पवय व्यक्ति के संबंध में कोई प्रमाणपत्र ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट है, अनुदत्त या नवीकृत किया जाता है वहां वह अल्पवय व्यक्ति किसी कारखाने में काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात उन शर्तों के अनुसार किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा ।
(7) इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र के लिए संदेय कोई फीस अधिष्ठाता द्वारा दी जाएगी और अल्पव्य व्यक्ति, उसके माता या पिता या संरक्षक से वसूलीय नहीं होगी ।
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