Factories Act 102अध्याय X · Penalties and Procedure
धारा 102 · न्यायालय की आदेश देने की शक्ति
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(1) जहां कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबन्धक इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष हो जाता है वहां न्यायालय कोई दण्ड अधिनिर्णीत करने के साथ-साथ लिखित आदेश द्वारा उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर (जिसे न्यायालय यदि उचित समझे तो, और उस निमित्त आवेदन पर, समय-समय पर बढ़ा सकेगा) उन बातों का उपचार करने के लिए जिनके बारे में अपराध किया गया है ऐसे अध्युपाय करे जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाएं ।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है वहां, यथास्थिति, कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबन्धक, न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के, यदि कोई हो, दौरान अपराध के जारी रहने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय नहीं होगा, किन्तु यदि, यथास्थिति, कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के अंत तक न्यायालय के आदेश का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ है तो, यथास्थिति, अधिष्ठाता या प्रबन्धक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अतिरिक्त अपराध किया है और न्यायालय उसके लिए उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास भोगने के लिए, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना देने के लिए, जो ऐसी समाप्ति के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए, जिसमें आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, सौ रुपए तक का हो सकेगा या यथापूर्वोक्त कारावास भोगने और जुर्माना देने या दोनों के लिए दण्डादिष्ट कर सकेगा ।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है वहां, यथास्थिति, कारखाने का अधिष्ठाता या प्रबन्धक, न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के, यदि कोई हो, दौरान अपराध के जारी रहने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय नहीं होगा, किन्तु यदि, यथास्थिति, कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के अंत तक न्यायालय के आदेश का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ है तो, यथास्थिति, अधिष्ठाता या प्रबन्धक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अतिरिक्त अपराध किया है और न्यायालय उसके लिए उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास भोगने के लिए, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना देने के लिए, जो ऐसी समाप्ति के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए, जिसमें आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, सौ रुपए तक का हो सकेगा या यथापूर्वोक्त कारावास भोगने और जुर्माना देने या दोनों के लिए दण्डादिष्ट कर सकेगा ।
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