Factories Act 71अध्याय VII · Employment of Young Persons
धारा 71 · बालकों के लिए काम के घंटे
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई बालक किसी कारखाने में-
(क) किसी दिन साढ़े चार घंटों से अधिक के लिए;
[(ख) रात के दौरान,
नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए “रात" से कम से कम लगातार बारह घंटों की ऐसी कालावधि अभिप्रेत होगी जिसके अन्तर्गत दस बजे रात और छह बजे सवेरे के बीच का अन्तराल होगा।
(2) कारखाने में नियोजित सब बालकों के काम करने की कालावधि दो पारियों तक सीमित होगी, जिनकी परस्पर-व्याप्ति अथवा जिनमें से प्रत्येक की पांच घंटों से अधिक की विस्तृति नहीं होगी; और हर बालक टोली में से केवल एक में नियोजित होगा जिसका तीस दिन की कालावधि में एक से अधिक बार परिवर्तन मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा ।
(3) धारा 52 के उपबन्ध बालक कर्मकारों को भी लागू होंगे और उस धारा के उपबन्धों से कोई छूट किसी बालक के विषय में नहीं दी जा सकेगी ।
(4) किसी बालक को कारखाने में ऐसे दिन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिस दिन वह पहले ही किसी अन्य कारखाने में काम करता रहा है ।
[(5) किसी महिला बालक से किसी कारखाने में 8 बजे पूर्वाहन और 7 बजे अपराह्न के बीच के सिवाय काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।]
(क) किसी दिन साढ़े चार घंटों से अधिक के लिए;
[(ख) रात के दौरान,
नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए “रात" से कम से कम लगातार बारह घंटों की ऐसी कालावधि अभिप्रेत होगी जिसके अन्तर्गत दस बजे रात और छह बजे सवेरे के बीच का अन्तराल होगा।
(2) कारखाने में नियोजित सब बालकों के काम करने की कालावधि दो पारियों तक सीमित होगी, जिनकी परस्पर-व्याप्ति अथवा जिनमें से प्रत्येक की पांच घंटों से अधिक की विस्तृति नहीं होगी; और हर बालक टोली में से केवल एक में नियोजित होगा जिसका तीस दिन की कालावधि में एक से अधिक बार परिवर्तन मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा ।
(3) धारा 52 के उपबन्ध बालक कर्मकारों को भी लागू होंगे और उस धारा के उपबन्धों से कोई छूट किसी बालक के विषय में नहीं दी जा सकेगी ।
(4) किसी बालक को कारखाने में ऐसे दिन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिस दिन वह पहले ही किसी अन्य कारखाने में काम करता रहा है ।
[(5) किसी महिला बालक से किसी कारखाने में 8 बजे पूर्वाहन और 7 बजे अपराह्न के बीच के सिवाय काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।]
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