Factories Act 6अध्याय I · Preliminary
धारा 6 · कारखानों का अनुमोदन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार-
[(क) मुख्य निरीक्षक या राज्य सरकार को किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के रेखांक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने वाले;]
[(कक)] उस स्थल के लिए, जिस पर कारखाना बनाया जाना है और किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने के सन्निर्माण या विस्तार के लिए, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की अपेक्षा करने वाले;
(ख) ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए रेखांक और विनिर्दिष्टियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने वाले;
(ग) ऐसे रेखांकों और विनिर्दिष्टियों के रूप और यह कि वे किसके द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे विहित करने वाले;
(घ) कारखानों या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन की अपेक्षा करने वाले और ऐसे रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन के लिए तथा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिए, संदेय फीसें विहित करने वाले;
(ङ) यह अपेक्षा करने वाले की जब तक धारा 7 में विनिर्दिष्ट सूचना न दे दी जाए तब तक कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त या नवीकृत नहीं की जाएगी,
नियम बना सकेगी ।
(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड [(कक)] में निर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन, उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रेखांकों और विनिर्दिष्टियों के सहित, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजने पर, उसे भेजने की तारीख से तीन मास के अन्दर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि उक्त आवेदन में जिस अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है वह अनुदत्त कर दी गई है ।
(3) जहां राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने के स्थल, सन्निर्माण या विस्तार के लिए अथवा किसी कारखाने के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करने से इन्कार करता है वहां आवेदक ऐसे इन्कार की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपील, उस दशा में जिसमें वह विनिश्चय जिसकी अपील की जाती है राज्य सरकार का था, केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य दशा में राज्य सरकार को कर सकेगा ।
स्पष्टीकरण- [यदि कोई संयंत्र या मशीनरी प्रतिस्थापित करने से अथवा ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, कोई अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने से संयंत्र या मशीनरी के चारों ओर सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम खुला स्थान कम नहीं होता है अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भाप, गर्मी या धूल या धूम के निष्कासन या निर्गमन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हैट तो केवल ऐसे प्रतिस्थापन अथवा अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि इस धारा के अर्थ में कारखाने का विस्तार हुआ है ।
[(क) मुख्य निरीक्षक या राज्य सरकार को किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के रेखांक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने वाले;]
[(कक)] उस स्थल के लिए, जिस पर कारखाना बनाया जाना है और किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने के सन्निर्माण या विस्तार के लिए, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की अपेक्षा करने वाले;
(ख) ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए रेखांक और विनिर्दिष्टियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने वाले;
(ग) ऐसे रेखांकों और विनिर्दिष्टियों के रूप और यह कि वे किसके द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे विहित करने वाले;
(घ) कारखानों या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन की अपेक्षा करने वाले और ऐसे रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन के लिए तथा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिए, संदेय फीसें विहित करने वाले;
(ङ) यह अपेक्षा करने वाले की जब तक धारा 7 में विनिर्दिष्ट सूचना न दे दी जाए तब तक कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त या नवीकृत नहीं की जाएगी,
नियम बना सकेगी ।
(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड [(कक)] में निर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन, उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रेखांकों और विनिर्दिष्टियों के सहित, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजने पर, उसे भेजने की तारीख से तीन मास के अन्दर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि उक्त आवेदन में जिस अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है वह अनुदत्त कर दी गई है ।
(3) जहां राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने के स्थल, सन्निर्माण या विस्तार के लिए अथवा किसी कारखाने के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करने से इन्कार करता है वहां आवेदक ऐसे इन्कार की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपील, उस दशा में जिसमें वह विनिश्चय जिसकी अपील की जाती है राज्य सरकार का था, केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य दशा में राज्य सरकार को कर सकेगा ।
स्पष्टीकरण- [यदि कोई संयंत्र या मशीनरी प्रतिस्थापित करने से अथवा ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, कोई अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने से संयंत्र या मशीनरी के चारों ओर सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम खुला स्थान कम नहीं होता है अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भाप, गर्मी या धूल या धूम के निष्कासन या निर्गमन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हैट तो केवल ऐसे प्रतिस्थापन अथवा अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि इस धारा के अर्थ में कारखाने का विस्तार हुआ है ।
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