Factories Act 86अध्याय IX · Special Provisions
धारा 86 · सार्वजनिक संस्थाओं को छूट देने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राज्य सरकार किसी कर्मशाला या कर्मस्थली को, जहां कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो और जो शिक्षा, [प्रशिक्षण अनुसंधान] या सुधार के प्रयोजनों के लिए चलाई जाने वाली किसी सार्वजनिक संस्था से संलग्न हो, इस अधिनियम के सब या किन्हीं उपबन्धों से छूट ऐसी शर्तों के अध्यधीन दे सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे :
परन्तु काम के घंटों और अवकाश दिनों से सम्बद्ध उपबन्धों से कोई छूट, तब तक नहीं दी जाएगी जब तक संस्था पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति, संस्था में नियोजित या उपस्थित व्यक्तियों के या उन व्यक्तियों के, जो संस्था के वासी हैं, नियोजन के घंटों, भोजन के लिए अन्तरालों और अवकाश दिनों के विनियमन के लिए एक स्कीम राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए नहीं रखते और राज्य सरकार का समाधान नहीं हो जाता कि स्कीम के उपबन्ध इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों से कम अनुकूल नहीं हैं ।
परन्तु काम के घंटों और अवकाश दिनों से सम्बद्ध उपबन्धों से कोई छूट, तब तक नहीं दी जाएगी जब तक संस्था पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति, संस्था में नियोजित या उपस्थित व्यक्तियों के या उन व्यक्तियों के, जो संस्था के वासी हैं, नियोजन के घंटों, भोजन के लिए अन्तरालों और अवकाश दिनों के विनियमन के लिए एक स्कीम राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए नहीं रखते और राज्य सरकार का समाधान नहीं हो जाता कि स्कीम के उपबन्ध इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों से कम अनुकूल नहीं हैं ।
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