Factories Act 80अध्याय VIII · Annual Leave with Wages
धारा 80 · छुट्टी कालावधि के दौरान मजदूरी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी कर्मकार को [यथास्थिति, धारा 78 या धारा 79] के अधीन अनुज्ञात छुट्टी के लिए [ऐसी दर से मजदूरी का हकदार होगा] जो उसकी छुट्टी के ठीक पहले के मास के दौरान उन दिनों के लिए जिन दिनों [उसने वास्तव में काम किया] उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जनों के, जिसमें कोई अतिकाल और बोनस सम्मिलित नहीं होगा किन्तु महंगाई भत्ता और कर्मकार को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य सम्मिलित होगा, दैनिक औसत के बराबर हो :
[परन्तु किसी ऐसे कर्मकार के मामले में, जिसने अपनी छुट्टी के ठीक पहले कलैंडर मास के दौरान किसी दिन काम नहीं किया है, उस दर से संदाय किया जाएगा जो उसकी छुट्टी के पहले के अंतिम कलैंडर मास के दौरान, जिसमें उसने वास्तव में काम किया, उन दिनों के लिए जिन दिनों उसने वास्तव में काम किया, उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जनों के, जिसमें कोई अतिकाल और बोनस सम्मिलित नहीं होगा किन्तु महंगाई भत्ता और कर्मकारों को खाद्यानों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य सम्मिलित होगा, दैनिक औसत के बराबर है ।]
(2) कर्मकार को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे के नकद समतुल्य की संगणना, इतनी बार जितनी विहित की जाए, मानक कुटुम्ब के लिए अनुज्ञेय खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के अधिकतम परिमाण के आधार पर की जाएंगी ।
स्पष्टीकण 1-“मानक कुटुम्ब" से अभिप्रेत है कर्मकार, उसकी पत्नी या उसके पति और चौदह वर्ष से कम आयु वाले दो बालकों से मिलकर बना कुटुम्ब जिसमें कुल मिलाकर तीन वयस्थ-उपभोग यूनिट अपेक्षित होगें।
स्पष्टीकरण 2-“वयस्थ-उपभोग-यूनिट" से चौदह वर्ष की आयु से ऊपर के पुरुष का उपभोग-यूनिट-अभिप्रेत है; और चौदह वर्ष से ऊपर की आयु की स्त्री और चौदह वर्ष से कम आयु वाले बालक का उपयोग यूनिट वयस्थ-उपभोग-यूनिट के क्रमशः .8 और .6 की दर से परिकलित किया जाएगा ।
(3) राज्य सरकार निम्नलिखित विहित करने वाले नियम बना सकेगी-
(क) वह रीति जिसमें खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के कर्मकार को रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य संगणित किया जाएगा, और
(ख) वे रजिस्टर जो इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कारखाने में रखे जाएंगे ।
[परन्तु किसी ऐसे कर्मकार के मामले में, जिसने अपनी छुट्टी के ठीक पहले कलैंडर मास के दौरान किसी दिन काम नहीं किया है, उस दर से संदाय किया जाएगा जो उसकी छुट्टी के पहले के अंतिम कलैंडर मास के दौरान, जिसमें उसने वास्तव में काम किया, उन दिनों के लिए जिन दिनों उसने वास्तव में काम किया, उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जनों के, जिसमें कोई अतिकाल और बोनस सम्मिलित नहीं होगा किन्तु महंगाई भत्ता और कर्मकारों को खाद्यानों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य सम्मिलित होगा, दैनिक औसत के बराबर है ।]
(2) कर्मकार को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे के नकद समतुल्य की संगणना, इतनी बार जितनी विहित की जाए, मानक कुटुम्ब के लिए अनुज्ञेय खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के अधिकतम परिमाण के आधार पर की जाएंगी ।
स्पष्टीकण 1-“मानक कुटुम्ब" से अभिप्रेत है कर्मकार, उसकी पत्नी या उसके पति और चौदह वर्ष से कम आयु वाले दो बालकों से मिलकर बना कुटुम्ब जिसमें कुल मिलाकर तीन वयस्थ-उपभोग यूनिट अपेक्षित होगें।
स्पष्टीकरण 2-“वयस्थ-उपभोग-यूनिट" से चौदह वर्ष की आयु से ऊपर के पुरुष का उपभोग-यूनिट-अभिप्रेत है; और चौदह वर्ष से ऊपर की आयु की स्त्री और चौदह वर्ष से कम आयु वाले बालक का उपयोग यूनिट वयस्थ-उपभोग-यूनिट के क्रमशः .8 और .6 की दर से परिकलित किया जाएगा ।
(3) राज्य सरकार निम्नलिखित विहित करने वाले नियम बना सकेगी-
(क) वह रीति जिसमें खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के कर्मकार को रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य संगणित किया जाएगा, और
(ख) वे रजिस्टर जो इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कारखाने में रखे जाएंगे ।
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