Factories Act 55अध्याय VI · Working Hours of Adults
धारा 55 · विश्राम अन्तराल
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[(1)] किसी कारखाने में वयस्थ कर्मकारों के प्रतिदिन के [काम की कालावधियां] इस प्रकार नियत की जाएंगी कि कोई कालावधि पांच घंटों से अधिक की नहीं होगी और कोई कर्मकार कम से कम आधे घंटे का विश्राम अन्तराल ले चुकने से पूर्व पांच घंटे से अधिक काम नहीं करेगा ।
[(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी कारखाने को उपधारा (1) के उपबन्धों से छूट दे सकेगा किन्तु इस प्रकार कि किसी कर्मकार के अन्तराल के बिना काम के घंटों की संख्या छह से अधिक न हो ।]
[(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी कारखाने को उपधारा (1) के उपबन्धों से छूट दे सकेगा किन्तु इस प्रकार कि किसी कर्मकार के अन्तराल के बिना काम के घंटों की संख्या छह से अधिक न हो ।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
