Factories Act 85अध्याय IX · Special Provisions
धारा 85 · अधिनियम को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति
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(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध किसी ऐसे स्थान पर, जिसमें कोई विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से या उसके बिना चलाई जाती है या मामूली तौर से ऐसे चलाई जाती है, इस बात के होने पर भी लागू होंगे कि-
(i) वहां नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यदि वे शक्ति की सहायता से काम रह हैं तो, दस से कम है और यदि वे शक्ति की सहायता के बिना काम कर रहे हैं, तो बीस से कम है; और
(ii) वहां काम करने वाले व्यक्ति उसके स्वामी द्वारा नियोजित नहीं हैं किन्तु ऐसे स्वामी की अनुज्ञा से या उसके साथ करार के अधीन काम कर रहे हैं :
परन्तु यह तब जब कि विनिर्माण प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल अपने कुटुम्ब की सहायता से ही नहीं चलाई जा रही है ।
(2) किसी स्थान के ऐसे घोषित किए जाने के पश्चात् वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कारखाना समझा जाएगा और स्वामी को अधिष्ठाता और उसमें काम करने वाले व्यक्ति को कर्मकार समझा जाएगा ।
स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए “स्वामी" के अन्तर्गत परिसर का पट्टेदार या बन्धकदार भी होगा जो कब्जा रखता है ।
(i) वहां नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यदि वे शक्ति की सहायता से काम रह हैं तो, दस से कम है और यदि वे शक्ति की सहायता के बिना काम कर रहे हैं, तो बीस से कम है; और
(ii) वहां काम करने वाले व्यक्ति उसके स्वामी द्वारा नियोजित नहीं हैं किन्तु ऐसे स्वामी की अनुज्ञा से या उसके साथ करार के अधीन काम कर रहे हैं :
परन्तु यह तब जब कि विनिर्माण प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल अपने कुटुम्ब की सहायता से ही नहीं चलाई जा रही है ।
(2) किसी स्थान के ऐसे घोषित किए जाने के पश्चात् वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कारखाना समझा जाएगा और स्वामी को अधिष्ठाता और उसमें काम करने वाले व्यक्ति को कर्मकार समझा जाएगा ।
स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए “स्वामी" के अन्तर्गत परिसर का पट्टेदार या बन्धकदार भी होगा जो कब्जा रखता है ।
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