Factories Act 72अध्याय VII · Employment of Young Persons
धारा 72 · बालकों के लिए काम की कालावधियों की सूचना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) हर कारखाने में, जिसमें बालक नियोजित हैं, बालकों के लिए काम की कालावधियों की ऐसी सूचना, जिसमें हर दिन के लिए वे कालावधियां जिनके दौरान बालक कर्मकारों से काम करने की अपेक्षा की जा सकेगी या उन्हें अनुज्ञा दी जा सकेगी स्पष्टतः दर्शित होगी, धारा 108 की उपधारा (2) के अनुसार संप्रदर्शित की जाएगी और ठीक बनाए रखी जाएगी ।
(2) उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना में दर्शित कालावधियां धारा 61 में वयस्थ कर्मकारों के लिए विहित पद्धति के अनुसार पहले ही नियत की जाएंगी और ऐसी होंगी कि उन कालावधियों में काम करने वाले बालक धारा 71 के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के उल्लंघन में काम नहीं करेंगे ।
(3) धारा 61 की उपधारा (8), (9) और (10) के उपबंध इस धारा की उपधारा (1) द्वारा, अपेक्षित सूचना को भी लागू होंगे ।
(2) उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना में दर्शित कालावधियां धारा 61 में वयस्थ कर्मकारों के लिए विहित पद्धति के अनुसार पहले ही नियत की जाएंगी और ऐसी होंगी कि उन कालावधियों में काम करने वाले बालक धारा 71 के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के उल्लंघन में काम नहीं करेंगे ।
(3) धारा 61 की उपधारा (8), (9) और (10) के उपबंध इस धारा की उपधारा (1) द्वारा, अपेक्षित सूचना को भी लागू होंगे ।
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