Factories Act 36अध्याय IV · Safety
धारा 36 · खतरनाक धूम, गैसों, आदि के प्रति पूर्वावधानियां
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी व्यक्ति से किसी कारखाने में किसी ऐसे कोष्ठ, टंकी, कुंड, गर्त, पाइप फ्ल्यू या अन्य परिरुद्ध स्थान में, जिसमें किसी गैस, धूल, वाष्प या धूम के इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान होने की संभावना है जिससे व्यक्ति के अभिभूत हो जाने का खतरा है, तब तक प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक उसमें उपयुक्त आकार के मैनहोल या बाहर जाने के अन्य प्रभावी साधनों की व्यवस्था न हो ।
(2) किसी व्यक्ति से उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परिरुद्ध स्थान के भीतर प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक किसी ऐसी गैस, धूम, वाष्प या धूल को, जो विद्यमान हो, अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर उसके स्तर को लाने के लिए हटाने और ऐसी गैस, धूम, वाष्प या धूल के प्रवेश को रोकने के लिए सभी साध्य उपाय नहीं कर लिए गए हों और जब तक-
(क) किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वयं किए गए परीक्षण पर आधारित, ऐसा लिखित प्रमाणपत्र न दे दिया गया हो कि वह स्थान खतरनाक गैस, धूम, वाष्प या धूल से उचित रूप से मुक्त है; या
(ख) ऐसा व्यक्ति यथोचित स्वसन साधित्र और ऐसे रस्से से दृढ़तापूर्वक संलग्न पेटी न पहले हुए हो जिसका खुला सिरा परिरुद्ध स्थान के बाहर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ा हुआ हो ।]
(2) किसी व्यक्ति से उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परिरुद्ध स्थान के भीतर प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक किसी ऐसी गैस, धूम, वाष्प या धूल को, जो विद्यमान हो, अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर उसके स्तर को लाने के लिए हटाने और ऐसी गैस, धूम, वाष्प या धूल के प्रवेश को रोकने के लिए सभी साध्य उपाय नहीं कर लिए गए हों और जब तक-
(क) किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वयं किए गए परीक्षण पर आधारित, ऐसा लिखित प्रमाणपत्र न दे दिया गया हो कि वह स्थान खतरनाक गैस, धूम, वाष्प या धूल से उचित रूप से मुक्त है; या
(ख) ऐसा व्यक्ति यथोचित स्वसन साधित्र और ऐसे रस्से से दृढ़तापूर्वक संलग्न पेटी न पहले हुए हो जिसका खुला सिरा परिरुद्ध स्थान के बाहर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ा हुआ हो ।]
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