Factories Act 65अध्याय VI · Working Hours of Adults
धारा 65 · छूट के आदेश देने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि किए जाने वाले काम की प्रकृति या अन्य परिस्थितियों के कारण यह अपेक्षा करना अयुक्तियुक्त होगा कि किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों में किन्हीं वयस्थ कर्मकारों के काम की कालावधियां पहले ही नियत की जाएं वहां वह उसमें के ऐसे कर्मकारों के बारे में धारा 61 के उपबन्धों को इतने विस्तार तक और ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह काम की कालावधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा शिथिल या उपान्तरित कर सकेगी ।
(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने या किसी समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों में के सब या किन्हीं वयस्थ कर्मकारों को धारा 51, 52, 54 और 56 के सब या किन्हीं उपबंधों से ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा छूट इस आधार पर दे सकेगा कि उस कारखाने या उन कारखानों को काम के किसी असाधारण दबाव का सामना करने के समर्थ बनाने के लिए ऐसी छूट देना आवश्यक है ।
[(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई कोई छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :-
(i) किसी दिन काम के घंटों की कुल संख्या बारह से अधिक नहीं होगी;
(ii) विश्राम के लिए अन्तरालों सहित विस्तृति किसी एक दिन तेरह घंटों से अधिक नहीं होगी;
(iii) किसी सप्ताह में काम के घंटों की कुल संख्या, जिसके अन्तर्गत अतिकाल भी है, साठ से अधिक नहीं होगी;
(iv) किसी भी कर्मकार को लगातार सात दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या पचहत्तर से अधिक नहीं होगी ।
स्पष्टीकरण-इस उपधारा में तिमाही" का वही अर्थ है जो धारा 64 की उपधारा (4) में है ।]
(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने या किसी समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों में के सब या किन्हीं वयस्थ कर्मकारों को धारा 51, 52, 54 और 56 के सब या किन्हीं उपबंधों से ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा छूट इस आधार पर दे सकेगा कि उस कारखाने या उन कारखानों को काम के किसी असाधारण दबाव का सामना करने के समर्थ बनाने के लिए ऐसी छूट देना आवश्यक है ।
[(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई कोई छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :-
(i) किसी दिन काम के घंटों की कुल संख्या बारह से अधिक नहीं होगी;
(ii) विश्राम के लिए अन्तरालों सहित विस्तृति किसी एक दिन तेरह घंटों से अधिक नहीं होगी;
(iii) किसी सप्ताह में काम के घंटों की कुल संख्या, जिसके अन्तर्गत अतिकाल भी है, साठ से अधिक नहीं होगी;
(iv) किसी भी कर्मकार को लगातार सात दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या पचहत्तर से अधिक नहीं होगी ।
स्पष्टीकरण-इस उपधारा में तिमाही" का वही अर्थ है जो धारा 64 की उपधारा (4) में है ।]
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