Factories Act 50अध्याय V · Welfare
धारा 50 · इस अध्याय की अनुपूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राज्य सरकार-
(क) कर्मकारों के कल्याणार्थ ऐसी आनुकल्पिक व्यवस्थाओं के अनुपालन के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को इस अध्याय के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने से छूट देने वाले;
(ख) किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों में कर्मकारों के कल्याणार्थ व्यवस्थाओं के प्रबंध से उस कारखाने में नियोजित कर्मकारों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने की अपेक्षा करने वाले,
नियम बना सकेगी ।
(क) कर्मकारों के कल्याणार्थ ऐसी आनुकल्पिक व्यवस्थाओं के अनुपालन के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को इस अध्याय के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने से छूट देने वाले;
(ख) किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों में कर्मकारों के कल्याणार्थ व्यवस्थाओं के प्रबंध से उस कारखाने में नियोजित कर्मकारों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने की अपेक्षा करने वाले,
नियम बना सकेगी ।
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