Factories Act 58अध्याय VI · Working Hours of Adults
धारा 58 · परस्परव्यापी पारियों का प्रतिषेध
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी कारखाने में इस प्रकार व्यवस्थित पारियों की प्रणाली से काम नहीं किया जाएगा कि एक ही प्रकार के काम पर एक ही समय पर कर्मकारों की एक से अधिक टोली लगी हो ।
[(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को या किसी कारखाने के किसी विभाग या अनुभाग को या उसमें किसी प्रवर्ग या प्रकार के कर्मकारों को उपधारा (1) के उपबन्धों से ऐसी शर्तों पर, जैसी समीचीन समझी जाएं, छूट दे सकेगा ।]
[(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को या किसी कारखाने के किसी विभाग या अनुभाग को या उसमें किसी प्रवर्ग या प्रकार के कर्मकारों को उपधारा (1) के उपबन्धों से ऐसी शर्तों पर, जैसी समीचीन समझी जाएं, छूट दे सकेगा ।]
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