Factories Act 76अध्याय VII · Employment of Young Persons
धारा 76 · नियम बनाने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राज्य सरकार-
(क) धारा 69 के अधीन अनुदत्त किए जाने वाले योग्यता प्रमाणपत्रों के प्ररूप विहित करने वाले मूल प्रमाणपत्रों के खो जाने की दशा में दूसरी प्रतियों के अनुदान का उपबन्ध करने वाले और ऐसे प्रमाणपत्रों और उनके नवीकरणों और ऐसी दूसरी प्रतियों के लिए प्रभार्य की जा सकने वाली फीसें नियत करने वाले,
(ख) कारखानों में काम करने वाले बालकों और कुमारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शारीरिकमान विहित करने वाले,
(ग) इस अध्याय के अधीन प्रमाणकर्ता सर्जन की प्रक्रिया विनियमित करने वाले;
(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करने वाले जिन्हें कारखानों में अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन के सम्बन्ध में पालन करने के लिए प्रमाणकर्ता सर्जन अपेक्षित किए जा सकेंगे और ऐसे कर्तव्यों के लिए प्रभारित की जा सकने वाले फीसों तथा उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा वे देय होंगी नियत करने वाले,
नियम बना सकेगी ।
(क) धारा 69 के अधीन अनुदत्त किए जाने वाले योग्यता प्रमाणपत्रों के प्ररूप विहित करने वाले मूल प्रमाणपत्रों के खो जाने की दशा में दूसरी प्रतियों के अनुदान का उपबन्ध करने वाले और ऐसे प्रमाणपत्रों और उनके नवीकरणों और ऐसी दूसरी प्रतियों के लिए प्रभार्य की जा सकने वाली फीसें नियत करने वाले,
(ख) कारखानों में काम करने वाले बालकों और कुमारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शारीरिकमान विहित करने वाले,
(ग) इस अध्याय के अधीन प्रमाणकर्ता सर्जन की प्रक्रिया विनियमित करने वाले;
(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करने वाले जिन्हें कारखानों में अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन के सम्बन्ध में पालन करने के लिए प्रमाणकर्ता सर्जन अपेक्षित किए जा सकेंगे और ऐसे कर्तव्यों के लिए प्रभारित की जा सकने वाले फीसों तथा उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा वे देय होंगी नियत करने वाले,
नियम बना सकेगी ।
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