Factories Act 91अध्याय IX · Special Provisions
धारा 91 · नमूने लेने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) निरीक्षक कारखाने के प्रसामान्य काम के घन्टों के दौरान किसी समय कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबन्धक को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसका तत्समय कारखाने का भारसाधक होना तात्पर्यित है, इत्तिला देकर किसी ऐसे पदार्थ का एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति में पर्याप्त नमूना ले सकेगा जो कारखाने में प्रयुक्त किया जा रहा है या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित है और जो प्रयोग-
(क) निरीक्षक के विश्वासानुसार इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में किसी के उल्लंघन में है, या
(ख) निरीक्षक की राय में कारखाने में कर्मकारों को शारीरिक क्षति या उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने की संभाव्यता रखता है ।
(2) जहां निरीक्षक उपधारा (1) के अधीन नमूना लेता है वहां वह उस व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसे उस उपधारा के अधीन इत्तिला दी गई हो जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहता, नमूने को तीन भागों में विभक्त करेगा और उन्हें प्रभावपूर्ण रूप से मुहरबन्द और उचित रूप से चिह्नित करेगा, और ऐसे व्यक्ति को भी उन पर अपनी मुहर लगाने और चिह्नित करने की अनुज्ञा देगा ।
(3) वह व्यक्ति जिसे यथापूर्वोक्त इत्तिला दी गई है इस धारा के अधीन लिए गए नमूने को विभक्त, मुहरबन्द और चिह्नित करने के लिए साधित्रों की व्यवस्था करेगा यदि निरीक्षक वैसी अपेक्षा करे ।
(4) निरीक्षक-
(क) नमूने का एक भाग तत्क्षण उस व्यक्ति को देगा जिसे उपधारा (1) के अधीन इत्तिला दी गई है;
(ख) दूसरे भाग को विश्लेषण करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए तत्क्षण सरकारी विश्लेषक को भेजेगा;
(ग) तीसरे भाग को उस न्यायालय में पेश करने के लिए प्रतिधारित रखेगा जिसके समक्ष पदार्थ के विषय में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित की गई हैं ।
(5) इस धारा के अधीन विश्लेषण करने और रिपोर्ट देने के लिए सरकारी विश्लेषक को दिए गए किसी पदार्थ के बारे में सरकारी विश्लेषक के हस्ताक्षरों वाली रिपोर्ट होनी तात्पर्यित कोई दस्तावेज उस पदार्थ के बारे में संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी ।
(क) निरीक्षक के विश्वासानुसार इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में किसी के उल्लंघन में है, या
(ख) निरीक्षक की राय में कारखाने में कर्मकारों को शारीरिक क्षति या उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने की संभाव्यता रखता है ।
(2) जहां निरीक्षक उपधारा (1) के अधीन नमूना लेता है वहां वह उस व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसे उस उपधारा के अधीन इत्तिला दी गई हो जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहता, नमूने को तीन भागों में विभक्त करेगा और उन्हें प्रभावपूर्ण रूप से मुहरबन्द और उचित रूप से चिह्नित करेगा, और ऐसे व्यक्ति को भी उन पर अपनी मुहर लगाने और चिह्नित करने की अनुज्ञा देगा ।
(3) वह व्यक्ति जिसे यथापूर्वोक्त इत्तिला दी गई है इस धारा के अधीन लिए गए नमूने को विभक्त, मुहरबन्द और चिह्नित करने के लिए साधित्रों की व्यवस्था करेगा यदि निरीक्षक वैसी अपेक्षा करे ।
(4) निरीक्षक-
(क) नमूने का एक भाग तत्क्षण उस व्यक्ति को देगा जिसे उपधारा (1) के अधीन इत्तिला दी गई है;
(ख) दूसरे भाग को विश्लेषण करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए तत्क्षण सरकारी विश्लेषक को भेजेगा;
(ग) तीसरे भाग को उस न्यायालय में पेश करने के लिए प्रतिधारित रखेगा जिसके समक्ष पदार्थ के विषय में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित की गई हैं ।
(5) इस धारा के अधीन विश्लेषण करने और रिपोर्ट देने के लिए सरकारी विश्लेषक को दिए गए किसी पदार्थ के बारे में सरकारी विश्लेषक के हस्ताक्षरों वाली रिपोर्ट होनी तात्पर्यित कोई दस्तावेज उस पदार्थ के बारे में संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी ।
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