Factories Act 41Dअध्याय IVA · Provisions Relating to Hazardous Processes
धारा 41D · केन्द्रीय सरकार की जांच समिति नियुक्त करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केन्द्रीय सरकार, किसी परिसंकटमय प्रक्रिया में लगे कारखाने में असाधारण स्थिति होने की दशा में एक जांच समिति नियुक्त कर सकेगी, जो कारखाने में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विहित किन्हीं उपायों या स्तरमानों के अपनाए जाने में किसी चूक या उपेक्षा के कारणों का या ऐसी चूक या उपेक्षा के कारण प्रभावित या प्रभावित होने वाले जनसाधरण का पता लगाने की दृष्टि से कारखाने में अनुपालित स्वास्थ्य और सुरक्षा के स्तरमानों की तथा भविष्य में ऐसे कारखाने में या अन्यत्र ऐसी असाधारण स्थितियों को रोकने और पुनः न होने के लिए जांच करेगी ।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समिति में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे तथा समिति के विचारणीय विषय और उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो केन्द्रीय सरकार, स्थिति की अपेक्षाओं के अनुसार, अवधारित करे ।
(3) समिति की सिफारिशें सलाह के रूप में होंगी ।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समिति में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे तथा समिति के विचारणीय विषय और उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो केन्द्रीय सरकार, स्थिति की अपेक्षाओं के अनुसार, अवधारित करे ।
(3) समिति की सिफारिशें सलाह के रूप में होंगी ।
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