Factories Act 73अध्याय VII · Employment of Young Persons
धारा 73 · बालक कर्मकारों का रजिस्टर
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) हर ऐसे कारखाने का प्रबंधक जिसमें बालक नियोजित है बालक कर्मकारों का एक रजिस्टर रखेगा जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर या जब कारखाने में कोई काम हो रहा हो निरीक्षक को उपलभ्य होगा और जिसमें निम्नलिखित दर्शित होंगे-
(क) कारखाने के हर बालक कर्मकार का नाम
(ख) उसके काम की प्रकृति,
(ग) वह समूह, यदि कोई हो, जिसमें वह सम्मिलित किया गया हो,
(घ) जहां उसका समूह परियों में काम करता है वहां वह टोली जिसमें वह रखा गया है, और
(ङ) धारा 69 के अधीन अनुदत्त उसके योग्यता प्रमाणपत्र का संख्यांक ।
[(1क) जब तक कि किसी बालक कर्मकार का नाम या अन्य विशिष्टियां बालक कर्मकारों के रजिस्टर में प्रविष्ट न कर ली गई हो तब तक उससे किसी कारखाने में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।]
(2) राज्य सरकार, बालक कर्मकारों के रजिस्टर का प्ररूप, वह रीति जिसमें वह रखा जाएगा और वह कालावाधि, जिस तक वह परिरक्षित रखा जाएगा, विहित कर सकेगी ।
(क) कारखाने के हर बालक कर्मकार का नाम
(ख) उसके काम की प्रकृति,
(ग) वह समूह, यदि कोई हो, जिसमें वह सम्मिलित किया गया हो,
(घ) जहां उसका समूह परियों में काम करता है वहां वह टोली जिसमें वह रखा गया है, और
(ङ) धारा 69 के अधीन अनुदत्त उसके योग्यता प्रमाणपत्र का संख्यांक ।
[(1क) जब तक कि किसी बालक कर्मकार का नाम या अन्य विशिष्टियां बालक कर्मकारों के रजिस्टर में प्रविष्ट न कर ली गई हो तब तक उससे किसी कारखाने में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।]
(2) राज्य सरकार, बालक कर्मकारों के रजिस्टर का प्ररूप, वह रीति जिसमें वह रखा जाएगा और वह कालावाधि, जिस तक वह परिरक्षित रखा जाएगा, विहित कर सकेगी ।
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