Factories Act 52अध्याय VI · Working Hours of Adults
धारा 52 · साप्ताहिक अवकाश दिन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई वयस्थ कर्मकार किसी कारखाने में सप्ताह के प्रथम दिन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त दिन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है,) काम करने के लिए उस दशा के सिवाय अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसमें कि-
(क) उसे उक्त दिन से ठीक पहले या पश्चात् के तीन दिनों में से एक दिन पूरे दिन के लिए अवकाश दिन मिल चुका है या मिलेगा; और
(ख) कारखाने के प्रबंधक ने उक्त दिन या खण्ड (क) के अधीन उसके लिए प्रतिस्थापित दिन, इनमें से जो भी पहले हो उसके पूर्व-
(i) अपने इस आशय की कि वह कर्मकार से उक्त दिन काम करने की अपेक्षा करता है और उस दिन की, जो कि उसके लिए, प्रतिस्थापित किया जाना है, सूचना निरीक्षक के कार्यालय में परिदत्त कर दी है, और
(ii) उस आशय की सूचना कारखाने में संप्रदर्शित कर दी है :
परन्तु ऐसा प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को एक पूरे दिन के लिए अवकाश के बिना लगातार दस दिन से अधिक के लिए काम करना पड़े ।
(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचनाओं का रद्दकरण उक्त दिन या रद्द किए जाने वाले अवकाश दिन, इनमें से जो भी पहले हो, उसके पूर्व के दिन न कि उसके पश्चात् निरीक्षक के कार्यालय में परिदत्त सूचना और कारखाने में संप्रदर्शित सूचना द्वारा किया जा सकेगा ।
(3) जहां उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कोई कर्मकार उक्त दिन काम करता है और उस दिन से ठीक पहले तीन दिनों में से एक दिन अवकाश मिल चुका है वहां वह उक्त दिन उसके काम के साप्ताहिक घंटों की गणना करने के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती सप्ताह में सम्मिलित किया जाएगा ।
(क) उसे उक्त दिन से ठीक पहले या पश्चात् के तीन दिनों में से एक दिन पूरे दिन के लिए अवकाश दिन मिल चुका है या मिलेगा; और
(ख) कारखाने के प्रबंधक ने उक्त दिन या खण्ड (क) के अधीन उसके लिए प्रतिस्थापित दिन, इनमें से जो भी पहले हो उसके पूर्व-
(i) अपने इस आशय की कि वह कर्मकार से उक्त दिन काम करने की अपेक्षा करता है और उस दिन की, जो कि उसके लिए, प्रतिस्थापित किया जाना है, सूचना निरीक्षक के कार्यालय में परिदत्त कर दी है, और
(ii) उस आशय की सूचना कारखाने में संप्रदर्शित कर दी है :
परन्तु ऐसा प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को एक पूरे दिन के लिए अवकाश के बिना लगातार दस दिन से अधिक के लिए काम करना पड़े ।
(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचनाओं का रद्दकरण उक्त दिन या रद्द किए जाने वाले अवकाश दिन, इनमें से जो भी पहले हो, उसके पूर्व के दिन न कि उसके पश्चात् निरीक्षक के कार्यालय में परिदत्त सूचना और कारखाने में संप्रदर्शित सूचना द्वारा किया जा सकेगा ।
(3) जहां उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कोई कर्मकार उक्त दिन काम करता है और उस दिन से ठीक पहले तीन दिनों में से एक दिन अवकाश मिल चुका है वहां वह उक्त दिन उसके काम के साप्ताहिक घंटों की गणना करने के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती सप्ताह में सम्मिलित किया जाएगा ।
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